बता दें कि कांग्रेस के संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने बागी विधायकों के व्हिप के बावजूद सदन में 27 फरवरी को कट मोशन के दौरान और 28 फरवरी को भी बजट पास होने के समय मौजूद नहीं रहने के चलते दी गई पिटिशन पर ये फैसला लिया।
यानी अब दल बदल कानून के तहत इन 6 बागी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्होंने 30 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और दोनों पक्ष (भाजपा व कांग्रेस) की सुनवाई के बाद उन्होंने गुरुवार को ये फैसला सुनाया।
जिन बागी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है उनमें सुधीर शर्मा-धर्मशाला, राजिंद्र राणा-सुजानपुर, इंद्र दत्त लखनपाल-बड़सर,
रवि ठाकुर-लाहौल स्पीति, देवेंद्र भुट्टो-कुटलेहड़, चैतन्य शर्मा- गगरेट शामिल हैं।