राकेश चंदेल/बिलासपुर। हिमाचल के बिलासपुर जिला के पुलिस थाना स्वारघाट में गांव टाली जोल की एक महिला पर जानलेवा हमला करने व दूसरे पक्ष पर पथराव करने के आरोप में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।
पहला मामला हरदेई पत्नी स्व. सुख देव शर्मा निवासी गांव टाली जोल की शिकायत पर दर्ज हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वह घर पर काम कर रही थीं, तो प्रभु राम और उसकी पत्नी ने लोहे की रॉड से हमला किया और जान से मारने की कोशिश की।
हमले में उनकी आंख पर भी चोट आई। शोर मचाने पर रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिससे आरोपी भाग गए। पुलिस ने इस मामले में धारा 115(2), 351(2), 352 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
वहीं, इस मामले में सुनीता कुमारी पत्नी प्रभु राम ने अपने पति के साथ थाना पहुंचकर हरदेई के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि हरदेई ने उनके घर पर पत्थर फेंके और गाली-गलौच के साथ हाथापाई की।
उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग ने हरदेई का मकान गिराकर जमीन अधिग्रहण कर ली है और उसे मकान व जमीन के पैसे दे दिए गए हैं। सुनीता ने कहा कि उनके पति ने रास्ते को खुलवाने के लिए एसडीएम कार्यालय में 27 फरवरी 2025 को आवेदन दिया है। पुलिस ने इस शिकायत पर धारा 126(2), 115(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल, पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।