कांगड़ा। जिला कांगड़ा में पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में किरन कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी वार्ड नंबर 9, सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, जो लंबे समय से मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त था और जिसके विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत 6 अभियोग पंजीकृत थे, के विरुद्ध सख्त कदम उठाया गया है।
पुलिस के अनुसार, यह व्यक्ति बार-बार नशे के व्यापार में लिप्त पाया गया, जिससे समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। इस व्यक्ति के लगातार नशे के अवैध व्यापार में संलिप्त रहने को देखते हुए, इसके विरुद्ध Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (PIT NDPS) के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस गंभीर प्रकरण में कठोर निर्णय लेते हुए, उक्त असमाजिक तत्व को PIT NDPS अधिनियम की धारा 3 के तहत तीन महीने के लिए कारागार में निरुद्ध रखने (नजरबंद) के आदेश जारी किए हैं।
यह निर्णय न केवल नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है, बल्कि समाज में नशे के विरुद्ध पुलिस और प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति को भी दर्शाता है। कांगड़ा पुलिस आम जनता से अपील करती है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की नशे से संबंधित गतिविधि की जानकारी प्राप्त होती है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि नशे के खिलाफ इस जंग को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके।