मंडी। विशेष न्यायाधीश -1 मंडी की अदालत ने चरस और अफीम रखने के मामले में दोषी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी प्रेम सिंह पुत्र बली राम निवासी ग्रामण डाकघर थलटूखोड़ तहसील पधर जिला मंडी हिमाचल को चरस और अफीम रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 14 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी मण्डी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 05 अक्टूबर 2023 को पुलिस थाना पधर की एक पुलिस टीम नियमित गस्त और नाकाबंदी के लिए लचकंडी सड़क जो बरोट की तरफ जाती है के पास मौजूद थी। सुबह 4:30 पर एक व्यक्ति टिक्कन की तरफ से बरोट की तरफ हाथ में एक बैग लिए आ रहा था। पुलिस को सामने देखकर पीछे की तरफ भाग गया, पुलिस टीम ने उसे कुछ ही दूरी में पकड़ लिया, लेकिन उसने हाथ में पकड़े बैग को नाले में फेंक दिया।
पुलिस को अपने सामने देखकर थैला फेंकने और भागने के कारण पूछने पर कोई भी संतोषजनक उतर नहीं दे पाया। उक्त व्यक्ति के इस तरह के व्यवहार के कारण पुलिस को उस पर संदेह हुआ कि उक्त व्यक्ति द्वारा फैंके गए बैग में कोई अवैध वस्तु हो सकती है। गवाहों के समक्ष उक्त व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछा गया। पुलिस द्वारा पूछने पर उनसे अपना नाम और पता प्रेम सिंह पुत्र बली राम निवासी ग्रामण , डाकघर थलटूखोड़, तहसील पधर, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश बताया।
उक्त व्यक्ति के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें काला रंग का भारी बतीनुमा पदार्थ जोकि अनुभव के आधार पर चरस के रूप में पहचान गया और बैग के अंदर से एक चिपचिपा पदार्थ पाया गया। उसे जांचा गया तो अनुभव के आधार पर उक्त पदार्थ अफीम पाई गई। बरामद की गई चरस को तोलने पर कुल भार 2.54 किलोग्राम और अफीम का कुल भार 776 ग्राम पाई गई। जांच पूरी होने पर जांच अधिकारी ने चालान कोर्ट में पेश किया।
जिला न्यायवादी मंडी ने यह भी बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 17 गवाह पेश किए, जिनकी गवाही को सही मानते हुए और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सुनने के न्यायालय ने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।