Breaking News

  • नूरपुर : 1 किलो 122 ग्राम चरस मामले में तीसरा तस्कर भी धरा, सुतराहड़ का रहने वाला
  • मंडी : नई कार में माथा टेकने जा रहे थे, खाई में गिरी, मां-बेटे ने गंवाई जान
  • हमीरपुर : भठ्ठा-सलौणी-दियोटसिद्ध सड़क पर 31 मई तक वाहनों के लिए बंद
  • चालक, टेक्निकल और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती, हमीरपुर में इंटरव्यू
  • हिमाचल कैबिनेट के फैसले : चिकित्सा अधिकारियों के भरे जाएंगे 81 पद
  • हिमाचल कैबिनेट के फैसले : अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनेंगे दैनिक वेतनभोगी
  • वैध-अवैध पाकिस्तानियों को तुरंत वापिस भेजे हिमाचल सरकार : अनुराग सिंह ठाकुर
  • शिमला : सीटीओ चौक पर भाजपा का विशाल जन आक्रोश, किया प्रदर्शन
  • नूरपुर में भाजपा की रैली : विधायक नदारद, लोग भी कम-SDM पर ही बरस पड़े परमार
  • बिलासपुर : डॉ अंबेडकर की जयंती पर भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण सिंह चंदेल ने किया पंचायतों का दौरा

नवजोत सिंह सिद्धू रिहा, रोड रेज मामले में 10 माह से पटियाला जेल में थे बंद

ewn24news choice of himachal 02 Apr,2023 12:57 am

    सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सुनाई थी सजा

    पटियाला। रोड रेज केस में पटियाला जेल में बंद सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को रिहा हो गए हैं। 10 माह जेल में काटने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू आज रिहा हुए।  नवजोत सिंह सिद्धू को पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज केस में एक साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वह पटियाला जेल में बंद थे। पिछले 10 महीने से जेल में बंद हैं।
    शिमला नगर निगम चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी, पढ़ें विस्तार से 

    क्या था मामला

    मामले की बात करें तो पटियाला के शेरावाले गेट की मार्केट में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने दोस्त के साथ पहुंचे थे। मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर गिरा दिया। गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट में सामने आया था कि व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हुई।

    मामला निचली अदालत में चला था। निचली अदालत ने मामले में सिद्धू को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और नवजोत सिद्धू को इस मामले में 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद पीड़ित के परिजनों ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2022 को सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई थी।
    हमीरपुर के डीसी होंगे हेमराज बैरवा, एसडीएम सलूणी स्वाति गुप्ता को सोलन भेजा

    बताया जा रहा है कि जेल में अच्छे आचरण के चलते नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई समय से पहले हो रही है।  सजा के दौरान जेल में नवजोत सिंह सिद्धू का आचरण अच्छा पाया गया। उन्हें क्लर्क के तौर पर जेल के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने जेल में नियम होने के बावजूद भी कोई छुट्टी तक नहीं ली थी।

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather