HPBose: जल्द कर लें यह काम, नहीं तो छात्रवृत्ति से धोना पड़ सकता है हाथ
ewn24news choice of himachal 04 Mar,2023 3:46 pm
अंतिम मेरिट सूची जारी होने से पहले कैटेगरी में करवाएं शुद्धि
धर्मशाला। पंजीकरण के समय अगर किसी छात्र की कैटेगरी/सब कैटेगरी गलत अंकित है तो जल्द शुद्धि करवा लें। नहीं तो छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ सकता है। अंतिम मेरिट सूची के बाद किसी भी प्रकार की शुद्धि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) द्वारा नहीं की जाएगी। इसको लेकर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक को पत्र लिखा है।
पत्र में लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) परीक्षा विनियमन के नियम 14.2 के उपनियम 14.2.3 के अनुसार अंतिम मेरिट सूची जारी होने से पहले ही कैटेगरी/सब कैटेगरी में बदलाव किया जा सकता है, उसके उपरांत छात्रवृत्ति के लाभ के लिए किसी भी परीक्षार्थी की कैटेगरी/सब कैटेगरी में कोई बदलाव/शुद्धि नहीं की जा सकती है।
बता दें कि सरकार द्वारा प्रति वर्ष कैटेगरी के आधार पर मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसकी कैटेगरी वाइज लिस्ट वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर मुख्यता हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) द्वारा तैयार की जाती है तथा संबंधित विभागों को भेजी जाती है। पर बोर्ड के ध्यान में आया है कि कई परीक्षार्थियों की कैटेगरी/सब कैटेगरी पंजीकरण के समय संबंधित स्कूलों द्वारा गलत अंकित कर दी जाती है और उसकी शुद्धि समय पर नहीं करवाई जाती है, जिस कारण बहुत मेधावी परीक्षार्थी सरकार द्वारा कैटेगरी के आधार पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं।
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) ने कहा है कि हिमाचल के समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक यह सुनिश्चित करें कि सत्र 2023 में आयोजित की जाने वाली वार्षिक परीक्षा के संबंधित यदि किसी परीक्षार्थी की कैटेगरी/सब कैटेगरी में किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो तो उसकी शुद्धि के लिए अंतिम मेरिट सूची जारी होने से पूर्व बोर्ड कार्यालय में पत्र व्यवहार कर शुद्धि करवाना सुनिश्चित करें।
अंतिम मेरिट सूची जारी होने के बाद नियमानुसार छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए किसी भी परीक्षार्थी की कैटेगरी/सब कैटेगरी में किसी भी प्रकार की शुद्धि नहीं की जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी गलत कैटेगरी के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रहता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक का होगा।