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शिमला : बिना अनुमति होर्डिंग और बैनर लगाया तो खैर नहीं-ऐसे करें शिकायत

ewn24news choice of himachal 20 Nov,2022 1:13 am

    हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के लिए पुलिस सख्त

    शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला में सार्वजनिक स्थलों पर बिना नगर निगम की पूर्वानुमति और मंजूरी के कोई भी विज्ञापन/होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं।

    आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिमला में डीएसपी (मुख्यालय) को नोडल अधिकारी (पुलिस) तैनात किया गया है। इसकी शिकायत संबंधित थानों या नोडल अधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर की जा सकती है।
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    बता दें कि हाईकोर्ट ने विज्ञापन/होर्डिंग लगाकर सार्वजनिक स्थानों को विकृत करने के संबंध में आदेश जारी किया है। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर बिना नगर निगम की पूर्वानुमति के कोई भी विज्ञापन/होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी।

    उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विरुपण निवारण अधिनियम 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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    हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जिला शिमला विजय रघुवंशी (मोबाइल नंबर 88947 28006) को ऐसे उल्लंघनों की निगरानी के लिए तथा इस संबंध में शिकायतों के निपटारे के लिए नोडल अधिकारी (पुलिस) के रूप में नामित किया गया है।

    इस विषय में कोई शिकायत होने पर अनधिकृत होर्डिंग और बैनर वाले स्थान की फोटो क्लिक कर लिखित शिकायत संबंधित थाना में या नोडल अधिकारी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं।
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