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नूरपुर : गंगथ के चिट्टा तस्कर सोनू की 58 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त

सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली से जब्ती आदेश पर लगी मुहर

नूरपुर। हिमाचल के पुलिस जिला नूरपुर के तहत एक चिट्टा तस्कर की 58 लाख रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति जब्त करने पर मुहर लग गई है। सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) नई दिल्ली से 2 जनवरी 2024 को लिखित आदेश प्राप्त हो गए हैं। मामला वर्ष 2023 का है।

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बता दें कि नूरपुर पुलिस जिला द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत 16 मार्च 2023 को पुलिस थाना इंदौरा के तहत एसडीएम ऑफिस के पास नाकाबंदी के दौरान गाड़ी नंबर HP-12J-7996 में सवार अमन कुमार पुत्र चंदन सिंह और एक नाबालिग के कब्जे से 260 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। पुलिस थाना इंदौरा में मामला दर्ज किया गया था। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

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आरोपियों से पूछताछ और अन्य तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि बरामद चिट्टे की सप्लाई सोनू पुत्र श्याम लाल को दी जानी थी। मामले में सोनू को भी 16 मार्च 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि इन आरोपियों ने चिट्टा मांगा सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी कपूरथला पंजाब से खरीदा था।

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पुलिस ने 18 मार्च 2023 को उपरोक्त मांगा सिंह के किराए के मकान मोहल्ला चंदन नगर जिला जालंधर पंजाब में दबिश दी। पुलिस को मौके पर आरोपी के पास से 9 किलो 514 ग्राम चूरा पोस्ट (भुक्की) और 2,23,000 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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जिला पुलिस नूरपुर ने मामले में आरोपियों की संपत्ति की वित्तिय जांच नियमानुसार अमल में लाई गई। आरोपी सोनू पुत्र श्याम लाल निवासी गंगथ तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा की 58 लाख 44 हजार 818 मूल्य की चल व अचल संपत्ति को जब्त करके आगामी आदेशों के लिए सक्षम प्राधिकरण नई दिल्ली को आवेदन किया। जिस पर सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली के 2 जनवरी, 2024 के आदेश में उपरोक्त संपत्ति के जब्त संबंधी आदेश की पुष्टि की है।

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