ऋषि महाजन/नूरपुर। करदाता संवाद अभियान के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग राजस्व जिला नूरपुर द्वारा जीएसटी एवं अन्य करों की विस्तृत जानकारी के लिए एक कार्यशाला का आयोजन जसूर में किया गया। इसमें जसूर व्यापार मंडल व जसूर क्षेत्र के विभिन्न व्यवसायों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया।
आबकारी आयुक्त प्रीतपाल सिंह ने बताया कि राजस्व जिला नूरपुर के तहत जिले में नूरपुर ज्वाली व डमटाल में 20 से 22 अगस्त तक कार्यशाला का आयोजन करेगी। कार्यशाला में ईवे बिल, ईवे इनवॉइस के अलावा अन्य करों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रीतपाल सिंह ने कहा कि व्यापारी वर्ग सरकार को लिखित में भी अपने समक्ष आ रही समस्याओं को भेज सकता है। कार्यशाला में जसूर के व्यापारियों को आ रही समस्याओं के बारे में भी सुना जा रहा है। सहायक आयुक्त संजीव जसवाल ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका सालाना टर्नओवर प्रतिवर्ष 20 लाख (सेवाओं) व 40 लाख (वस्तुओं) हेतु से अधिक है को जीएसटी लेना अनिवार्य है।
कार्य शराब के ठेकों पर 30 फीसदी से अधिक के दर पर बेचने पर सहायक आयुक्त ने ठेके मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिले में 150 से अधिक की शिकायतें आई थी व जुर्माने वसूले गए। उन्होंने कहा कि तीन से अधिक चालान व शराब के ठेकों पर 1 लाख से अधिक का जुर्माना व लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
इस मौके पर व्यापार मंडल जसूर के प्रधान राजू महाजन, वार्ड मेंबर रवि नैय्यर, दिनेश जसरोटिया, रिशु महाजन, राकेश भारती के अलावा विभाग के सहायक आयुक्त बिट्टू दत्त, बलदेव ठाकुर भी मौजूद रहे।