शिमला। हिमाचल में स्कूल परिसर/संस्थान परिसर में गैर शैक्षणिक वीडियो/रील बनाने और सोशल मीडिया के अनावश्यक उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर आदेश जारी हुए हैं।
निदेशक हायर एजुकेशन डॉ अमरजीत के शर्मा ने सभी कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी जिलों के उप निदेशक को लिखित आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में लिखा गया है कि स्कूल के समय में कुछ शिक्षक और कर्मचारी ऐसे वीडियो या रील बनाने में लगे रहते हैं, जो किसी भी तरह से शैक्षणिक ज्ञान, खेल, सह-पाठ्यचर्या, पाठ्येतर गतिविधियों या छात्रों के समग्र विकास में योगदान नहीं देते हैं।
ऐसी गतिविधियां न केवल छात्रों का ध्यान आवश्यक शैक्षिक लक्ष्यों से भटकाती हैं, बल्कि उन्हें उनके प्रारंभिक युग के दौरान मीडिया के अनावश्यक और संभावित रूप से हानिकारक उपयोग की ओर भी प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी गतिविधियां केवल मूल्यवान समय और ऊर्जा की बर्बादी में योगदान देती हैं।
इस संबंध में निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय परिसर में शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा वीडियो रील बनाने और सोशल मीडिया के अवांछित उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। परिसर में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया जाता है।