ऋषि महाजन/नूरपुर। हिमाचल के पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस थाना इंदौरा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी जगदीश उर्फ पम्मा पुत्र सुभाष सिंह निवासी तड़या सुगाला डाकघर डगला, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को दोषी करार दिया गया।
अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह मामला 25 नवंबर 2023 को सामने आया था। पीड़िता के पिता ने थाना इंदौरा में शिकायत दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी जबरन उठाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर थाना इंदौरा में 26 नवंबर 2023 को एफआईआर नंबर 181/23 दर्ज की गई थी।
जिला पुलिस नूरपुर ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसी दिन यानी 26 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने गहन जांच के बाद 19 जनवरी 2024 को चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने 2 जून 2025 को फैसला सुनाया।
एसपी अशोक रतन ने कहा कि पुलिस की सजगता, निष्पक्ष जांच और कानून के प्रति प्रतिबद्धता के चलते पीड़िता को न्याय मिला। जिला पुलिस नूरपुर ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इसी निष्ठा से कार्य करती रहेगी।