250 रुपए से खुलवाएं बेटी का खाता : जानें क्या है सुकन्या समृद्धि योजना, कैसे उठाएं लाभ
ewn24news choice of himachal 06 Dec,2023 1:12 pm
भारतीय डाक विभाग द्वारा 10 वर्ष या उससे कम आयु की बेटियों के लिए बढ़िया स्कीम चलाई है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। भारतीय डाक विभाग की तरफ से 4 दिसंबर से 16 दिसंबर, 2023 तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ‘समृद्ध सुकन्या, समृद्ध समाज’ अभियान चलाया जा रहा है।
इस योजना के तहत 10 वर्ष या उससे कम आयु की बेटी के नाम पर न्यूनतम 250 रुपए से खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खुलने के बाद आवेदक अपनी सुविधा अनुसार इसमें राशि जमा करवा सकता है, जोकि एक वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है। आज हम आपको इसी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं ...
सुकन्या समृद्धि योजना फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में जाकर ही भर होता है। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि, यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है।
सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कराए जा सकते। वहीं, कम से कम 250 रुपये के निवेश से भी अकाउंट खोला जा सकता है।
इस योजना में 1 से लेकर 10 से कम उम्र की बेटियों का खाता खोला जा सकता है। इस अकाउंट के मैच्योर होने पर भी आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदक को सरकार द्वारा जमा की गई राशि पर 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। बेटी की आयु 21 वर्ष होने पर यह राशि उसे दी जाएगी। योजना के तहत आवेदक बालिका 18 वर्ष की होने पर अपनी उच्च शिक्षा के लिए जमा राशि का 50 प्रतिशत निकलवा सकती है।
सुकन्या योजना में आपके पास 14 साल तक पैसा जमा करने का विकल्प नहीं है। आपको 15 साल तक पैसा जमा करना होगा। अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं तो आपका सालाना जमा 6000 रुपये होगा।
अगर आप इस स्कीम में 1000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो सालाना 12 हजार रुपए जमा होंगे। 15 साल में कुल 1,80,000 रुपए का निवेश होगा और 3,29,212 रुपए सिर्फ ब्याज से मिलेंगे। इस तरह मैच्योरिटी पर कुल 5,09,212 रुपए मिलेंगे।
खाता 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के लिए प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा खाता खोला जा सकता है। योजना के नियमों के तहत एक जमाकर्ता एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता खोल और संचालित कर सकता है। किसी बालिका के प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक को केवल दो बालिकाओं के लिए खाता खोलने की अनुमति है।
प्रति बालिका केवल एक खाता खोला जा सकता है या तो डाकघर या किसी बैंक में। यह खाता एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खोला जा सकता है । केवल जुड़वा या तीन बेटियों के जन्म की स्थिति में ही एक परिवार में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं।
इस स्कीम के तहत आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने 15 साल तक पैसा जमा किया हो। तभी आपको ये सुविधा मिलेगी वरना आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ लड़की की आईडी लगाना जरूरी है।
जो माता-पिता अपनी बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा रहे हैं, उन्हें अपनी फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ देना होगा। माता-पिता के बदले कानूनी अभिभावक खाता खोल रहे हैं तो उन्हें आईडी और एड्रेस प्रूफ देना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जमा कराए जा सकते हैं।
बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पहचान प्रमाण - इसी तरह, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, चुनाव आईडी कार्ड या संबंधित व्यक्ति की पहचान को मान्य करने वाला भारत सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र पहचान प्रमाण के रूप में मान्य होगा।
खास बात ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाताधारक की जन्मतिथि नहीं बदली जा सकती है। खाता बच्चे के नाम और जन्म तिथि के साथ खोला जाता है और इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है।
इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत जमाकर्ता द्वारा किए गए योगदान पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1.5 लाख रुपये तक कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। उत्पन्न ब्याज को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (10D) के तहत कर का भुगतान करने से भी छूट दी जाएगी।
भारत में कहीं भी किया जा सकता है स्थानांतरित
सुकन्या समृद्धि खाते को भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। यह दोनों तरीकों से काम करता है - आप इसे या तो डाकघर से बैंक में या बैंक से डाकघर में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरण सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय डाकघरों के बीच किया जा सकता है।
अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा। इसी के साथ सुकन्या समृद्धि खाता बंद कर दिया जाएगा।
खाते में जमा पैसा और ब्याज की राशि अकाउंट होल्डर के माता-पिता या अभिभावक को लौटा दिया जाता है। खाता बंद होने से पहले वाले महीने तक ब्याज जोड़ कर दिया जाता है।
धनराशि निकालने के लिए फॉर्म-4 भरें और इसे मूल पासबुक के साथ उस डाकघर या बैंक में जमा करें जहां खाता है। इस स्थिति में, आप उपलब्ध शेष राशि का 50 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। इसकी अनुमति लड़की के 18 वर्ष की हो जाने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने, जो भी पहले हो, के बाद दी जाती है।
पात्र बालिकाओं के अभिभावकों से अपील है कि वह अपनी बेटियों का खाता अवश्य खुलवाएं और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी नजदीकी डाकघर से संपर्क किया जा सकता है।