सोलन और सिरमौर में पेट्रोल व डीजल आपूर्ति के संबंध में आवश्यक आदेश जारी
ewn24news choice of himachal 02 Jan,2024 6:35 pm
सीमित मात्रा में विक्रय करने व न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक
सोलन/सिरमौर। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन जिला में पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में कार्यरत सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपात परिस्थिति के दृष्टिगत पेट्रोल और डीजल का न्यूनतम रिजर्व सुनिश्चित रखना होगा।
25 हजार लीटर से अधिक भंडारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 03 हजार लीटर डीजल तथा 02 हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है। 25 हजार लीटर से कम भंडारण क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर 02 हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल का न्यूनतम रिजर्व रखना आवश्यक है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पेट्रोल, डीजल डीलर एक समय में एक वाहन को 10 लीटर से अधिक ईंधन नहीं देगा।
इससे अधिक ईंधन प्रदान करने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी अथवा जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। किसी भी व्यक्ति को वाहन ईंधन टैंक के अतिरिक्त अन्य किसी भंडारण पात्र में ईंधन नहीं दिया जाएगा।
जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण गत दो दिनों से पेट्रोलयम पदार्थों की आपूर्ति में आ रही बाधा के कारण वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता न होने के दृष्टिगत जिला सिरमौर में सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोलियम पदार्थों की सीमित मात्रा में विक्रय करने व वांछित मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आरक्षित (रिजर्व) रखने के आदेश जारी किए हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 25 हजार से अधिक की स्टोरेज टैंक क्षमता वाले पेट्रोल पंप में कम से कम 3 हजार लीटर डीजल तथा दो हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के आदेश दिए गए हैं।
इसी प्रकार 25 हजार से कम की क्षमता के स्टोरेज टैंक में कम से कम दो हजार लीटर डीजल तथा एक हजार लीटर पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुरूप किसी भी डीलर को किसी भी वाहन में एक समय में दस लीटर से अधिक पेट्रोल न भरने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति केवल अपने वाहन के फ्यूल टैंक में पेट्रोल/डीजल डलवाने के लिए अधिकृत होगा और किसी भी प्रकार के कंटेनर में पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने की स्वीकृति नहीं होगी।
आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस, फायर, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन व पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों को पेट्रोलियम पदार्थों के आवंटन में प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि कोई भी डीलर पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ विधि के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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