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हिमाचल: इन मेडिकल स्टोर में CCTV कैमरे लगाना जरूरी, यह कारण

ewn24news choice of himachal 01 Mar,2023 6:16 pm

    मंडी डीसी ने जारी किए हैं आदेश

    मंडी। शेड्यूल एक्स और एच दवाओं की बिक्री करने वाले प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी हैं, ताकि बच्चों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से दूर रखा जा सके। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने इसको लेकर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत सशर्त आदेश जारी किए हैं।

    डीसी द्वारा ये आदेश राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संयुक्त कार्य योजना को लागू करने और बाल अधिकारों और अन्य मामलों की रक्षा के लिए किए गए हैं। इसके अंतर्गत स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं और बाल देखभाल करने वाले संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी दवाओं की बिक्री को रोका जा सकता है।
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    डीसी ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी के कार्यालय के सहायक नियंत्रक-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण औषधि नियंत्रण मंडी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस जिले में ऐसे स्थानों पर कुल 179 सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता है।

     


    एनसीपीसीआर के आदेशों को अक्षरशः लागू करने के लिए डीसी ने इसके लिए पुलिस अधीक्षक मंडी और सहायक नियंत्रक-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण औषधि नियंत्रण को प्रत्येक मेडिकल स्टोर और शिक्षण संस्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं।
    क्या हैं शेड्यूल एक्स और एच दवाएं

    शेड्यूल एक्स और एच दवाएं डॉक्टर की बिना पर्ची से नहीं बेची जा सकती हैं। शेड्यूल एच दवाओं के लेबल पर ‘Rx’ लिखा होता है। वहीं, लाल अक्षरों में चेतावनी भी लिखी होती है। इन दवाओं का सेवन नशे के तौर पर भी किया जाता है। शेड्यूल एक्स नारकोटिक और साइक्लॉजिकल दवाएं आती हैं। ये दवाएं अत्यंत प्रभावी और नशीली होती हैं। दवाएं सीधे दिमाग पर प्रभाव करती हैं। गलत खुराक व ओवरडोज के कारण यह घातक भी साबित हो सकती हैं। शेड्यूल एक्स दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है, जिसकी कॉपी विक्रेता को 2 सालों तक संभाल के रखनी जरूरी होती है।
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