हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) अधिनियम 1968 की धारा 19(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष ने उत्तीर्ण प्रमाणपत्र के लिए डुप्लीकेट प्रमाणपत्र शुल्क अधिसूचित किया है।
पहली बार के लिए पासिंग सर्टिफिकेट के लिए 600 रुपए लगेंगे। दूसरी बार डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए 1200 रुपए और तीसरी बार के लिए 2400 रुपए का शुल्क लगेगा।
यह जानकारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBose) के सचिव डॉ (मेजर) विशाल शर्मा ने दी है।
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