शिमला। हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2024 विधानसभा में पारित हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधेयक को सदन में पेश किया।
इस संशोधन विधेयक में शराब की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए नियमों का सख्त किया गया है। नकली शराब बनाने के मामले में दोषी की संपत्ति जब्त करने के प्रावधान सहित जुर्माने में खासी बढ़ोतरी की गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मंडी के सुंदरनगर में जहरीली शराब पीने से आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी। साथ ही कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसके मध्यनजर नियमों में प्रावधान को सख्त करना जरूरी थे।
पहले ऐसे लोगों के लिए कानून सख्त नहीं थे। इसके लिए यह संशोधन लाया गया है। हालांकि, मंडी जिला के सुंदरनगर में आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी, उस वक्त ही पूर्व की भाजपा सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थे और नियमों का कड़ा करना चाहिए था।
इस संशोधन में नकली शराब बनाने वाले की प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही जुर्माने में बढ़ोतरी की है।
विपक्ष के सदस्य रणधीर शर्मा ने बिल पर चर्चा के दौरान एक्साइज पुलिस का सुझाव दिया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल पुलिस में 1200 स्पेशल फोर्स की भर्ती होने जा रही है।
इसमें से कुछ जवान सैकेंडमेंट आधार पर एक्साइज विभाग में तैनात किए जाएंगे। जवान कितने समय के लिए एक्साइज विभाग में तैनात रहेंगे, इसके लिए भी नियम बनाए जाएंगे।