Breaking News

  • हिमाचल में होमगार्ड के 700 पदों पर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट- जानें
  • हिमाचल में मौसम का रेड अलर्ट, तेज हवाएं बरपा सकती हैं कहर
  • नूरपुर गौ सेवा दल बेसहारा और घायल गायों के लिए मसीहा-36 युवाओं की टीम
  • धर्मशाला : बद्दी की कंपनी में नौकरी, आईटीआई दाड़ी में कैंपस इंटरव्यू
  • नादौन में 10वीं पास और फेल के लिए रोजगार का मौका, इस दिन होंगे साक्षात्कार
  • स्वारघाट मॉक ड्रिल : उत्तर भारत के कई हिस्सों में लगे तीव्र झटके, NDRF टीमें सक्रिय
  • बद्दी की कंपनी अपरेंटिस और ऑपरेटर्स के भरे जाएंगे 100 पद, भोरंज में इंटरव्यू
  • राजगढ़ बैसाखी पर्व मेले में बलवीर भगनाल ने सुनाई पहाड़ी कविता, गूंज उठा पंडाल
  • कांगड़ा : बेफिक्र होकर खरीदें गहने, वर्मा ज्वैलर्स देंगे बदलने-ठीक करने की सुविधा
  • घुमारवीं : श्री सत्य साईं सेवा समिति ने नाहर सिंह मंदिर परिसर में चलाया स्वच्छता अभियान

7 जनवरी से पहले हिमाचल विधानसभा चुनावी खर्च का लेखा-जोखा करें जमा

ewn24news choice of himachal 04 Jan,2023 3:54 am

    व्यय प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से कही बात

    शिमला। विधानसभा चुनाव-2022 के प्रत्याशियों को 7 जनवरी 2023 से पूर्व चुनावी खर्च का लेखा-जोखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह बात भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षकों अजहर जैन वयाल परमबथ तथा अखिलेश गुप्ता ने आज बचत भवन में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से कही।
    शिमला : ठंड में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को शेल्टर होम में किया शिफ्ट

    बैठक में व्यय प्रेक्षक ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी को अपना चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा जमा करना होता है। इसलिए चुनावी खर्च का लेखा-जोखा जमा करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के व्यय रजिस्टरों की तीन बार जांच की जा चुकी है तथा यह अंतिम मिलान है।
    हिमाचल पुलिस ने कुछ इस तरह दी अपने जांबाज अधिकारी को श्रद्धांजलि

    उम्मीदवारों द्वारा तैयार किए गए दैनिक खर्च रजिस्टर, कैश रजिस्टर तथा बैंक रजिस्टर का मिलान सहायक व्यय प्रेक्षकों के शैडो रजिस्टर के साथ किया जाएगा, इसलिए सभी उम्मीदवार ध्यानपूर्वक अपने खर्च का लेखा-जोखा दें।

    उन्होंने कहा कि व्यय का पूरा ब्यौरा न देने पर या सही ढंग से ब्यौरा न देने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत भारत निर्वाचन आयोग उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

    इसलिए आज की बैठक में अगर किसी भी उम्मीदवार के व्यय रजिस्टर में अगर कोई त्रुटि रह गई है, तो उसे दूर करने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। साथ ही सभी उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर अपने चुनाव व्यय का हिसाब जमा करें।
    OPS बहाली पर सुक्खू बोले, फैसला भी और बजट का भी हो गया इंतजाम

    वहीं, बैठक में उपस्थित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए है।

    उन्होंने कहा कि परिणाम की घोषणा के 26 दिन के उपरांत इस तरह की बैठक में उम्मीदवार के व्यय रजिस्टर का मिलान शैडो रजिस्टर के साथ किया जाता है तथा इस बैठक के माध्यम से उम्मीदवार अपने रजिस्टर की त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। जिसके लिए वह संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक तथा अकाउंटिंग टीम के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं।

    बैठक में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी के साथ-साथ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान, एसडीएम शिमला शहरी भानु गुप्ता, निर्वाचन तहसीलदार राजेंद्र शर्मा सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक व्यय प्रेक्षक तथा अकाउंटिंग टीम के सदस्य उपस्थित रहे।
    एसआर राणा के परिवार से मिले सीएम सुक्खू, बंधाया ढांढस

    ?feature=oembed" width="580" height="326" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-origwidth="580" data-origheight="326" data-mce-fragment="1">
    हिमाचल में 6 जनवरी तक सताएगी शीतलहर, 7 से खराब हो सकता है मौसम

?feature=oembed" width="580" height="326" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-origwidth="580" data-origheight="326" data-mce-fragment="1">
आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather