Breaking News

  • मोहाली की कंपनी में नौकरी का मौका : ITI मंडी में 24 को इंटरव्यू
  • हिमाचल : इस दिन सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, पूरे प्रदेश में बिगड़ सकता है मौसम
  • अंबेडकर राष्ट्र की धरोहर, अपमान हरगिज नहीं करेंगे बर्दाश्त : चमन राही
  • कांगड़ा : सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 200 पदों पर भर्ती, 20 हजार तक सैलरी
  • हिमाचल युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव चुने गए मनीष भगनाल
  • शीतकालीन सत्र : दूसरी बार विपक्ष का वाकआउट, सदन में नारेबाजी करते आए बाहर
  • बिलासपुर : बिना परमिट पिकअप में ले जा रहा था बरगद की लकड़ी, पुलिस ने पकड़ा
  • धर्मशाला : जल शक्ति विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने कही बड़ी बात-जानें
  • हिमाचल में 1865 संस्थान डिनोटिफाई, विपक्ष का हंगामा-किया वाकआउट
  • धर्मशाला : जयराम ठाकुर को वक्त देने पर जगत सिंह नेगी ने उठाया सवाल-हंगामा

7 जनवरी से पहले हिमाचल विधानसभा चुनावी खर्च का लेखा-जोखा करें जमा

ewn24news choice of himachal 03 Jan,2023 10:24 pm

    व्यय प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से कही बात

    शिमला। विधानसभा चुनाव-2022 के प्रत्याशियों को 7 जनवरी 2023 से पूर्व चुनावी खर्च का लेखा-जोखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह बात भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षकों अजहर जैन वयाल परमबथ तथा अखिलेश गुप्ता ने आज बचत भवन में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों से कही।
    शिमला : ठंड में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को शेल्टर होम में किया शिफ्ट

    बैठक में व्यय प्रेक्षक ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर प्रत्येक प्रत्याशी को अपना चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा जमा करना होता है। इसलिए चुनावी खर्च का लेखा-जोखा जमा करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के व्यय रजिस्टरों की तीन बार जांच की जा चुकी है तथा यह अंतिम मिलान है।
    हिमाचल पुलिस ने कुछ इस तरह दी अपने जांबाज अधिकारी को श्रद्धांजलि

    उम्मीदवारों द्वारा तैयार किए गए दैनिक खर्च रजिस्टर, कैश रजिस्टर तथा बैंक रजिस्टर का मिलान सहायक व्यय प्रेक्षकों के शैडो रजिस्टर के साथ किया जाएगा, इसलिए सभी उम्मीदवार ध्यानपूर्वक अपने खर्च का लेखा-जोखा दें।

    उन्होंने कहा कि व्यय का पूरा ब्यौरा न देने पर या सही ढंग से ब्यौरा न देने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10ए के तहत भारत निर्वाचन आयोग उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

    इसलिए आज की बैठक में अगर किसी भी उम्मीदवार के व्यय रजिस्टर में अगर कोई त्रुटि रह गई है, तो उसे दूर करने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। साथ ही सभी उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर अपने चुनाव व्यय का हिसाब जमा करें।
    OPS बहाली पर सुक्खू बोले, फैसला भी और बजट का भी हो गया इंतजाम

    वहीं, बैठक में उपस्थित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए है।

    उन्होंने कहा कि परिणाम की घोषणा के 26 दिन के उपरांत इस तरह की बैठक में उम्मीदवार के व्यय रजिस्टर का मिलान शैडो रजिस्टर के साथ किया जाता है तथा इस बैठक के माध्यम से उम्मीदवार अपने रजिस्टर की त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। जिसके लिए वह संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक व्यय प्रेक्षक तथा अकाउंटिंग टीम के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं।

    बैठक में उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी के साथ-साथ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान, एसडीएम शिमला शहरी भानु गुप्ता, निर्वाचन तहसीलदार राजेंद्र शर्मा सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक व्यय प्रेक्षक तथा अकाउंटिंग टीम के सदस्य उपस्थित रहे।
    एसआर राणा के परिवार से मिले सीएम सुक्खू, बंधाया ढांढस

    ?feature=oembed" width="580" height="326" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-origwidth="580" data-origheight="326" data-mce-fragment="1">
    हिमाचल में 6 जनवरी तक सताएगी शीतलहर, 7 से खराब हो सकता है मौसम

?feature=oembed" width="580" height="326" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-origwidth="580" data-origheight="326" data-mce-fragment="1">
आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather