ऋषि महाजन/नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर के तहत नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नीरज कुमार उर्फ कोबरा के सरकारी जमीन पर बनाए घर को सील किया गया है।
बता दें कि पुलिस जिला नुरपूर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत 26 अक्टूबर 2023 को पुलिस थाना नूरपुर के अधीन अटाहड़ा में नाकाबंदी के दौरान नीरज कुमार उर्फ कोबरा पुत्र जगदीश चंद निवासी गांव व डाकघर गोलवां, तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिप्र) के कब्जे से 50.46 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी।
आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मामले की जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी नीरज कुमार उर्फ कोबरा को एनडीपीएस एक्ट (ND&PS Act.) के अधीन दर्ज कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
उसके कब्जे से कई बार हेरोइन और चरस बरामद हुई थी, लेकिन कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद भी उसने नशे का अवैध व्यापार जारी रखा। वह नशे के व्यापार का आदतन अपराधी बन चुका था।
18 नवंबर 2023 को जिला पुलिस नूरपुर ने एक प्रस्ताव सचिव (गृह) को भेजा, जिसमें नीरज कुमार के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट (PIT ND&PS Act) के तहत निरूद्ध (नजरबंद) आदेश जारी करने की सिफारिश की गई थी।
जिस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा नीरज कुमार उपरोक्त को निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए थे। उपरोक्त आदेशों की अनुपालना में नीरज कुमार को 23 मार्च 2024 को निरुद्ध कर लिया गया था।
पुलिस ने आरोपी की संपत्ति की वित्तीय जांच भी की, जिसमें नीरज कुमार के नाम पर कोई भूमि रिकॉर्ड नहीं पाया गया।
हालांकि, यह पता चला कि नीरज कुमार ने गांव स्थेरा पटवार सर्कल गोलवां में एक घर का निर्माण किया है। राजस्व विभाग से इस घर की निशानदेही करवाने पर यह पाया गया कि यह घर हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन पर बनाया गया था।
31 दिसंबर, 2024 को राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में नीरज कुमार के द्वारा बनाए गए इस घर को सील कर दिया गया है। जिला पुलिस नूरपुर का यह अभियान नशे के अवैध व्यापार के खिलाफ निरंतर जारी रहेगा।