ऋषि महाजन/नूरपुर। हिमाचल के पुलिस जिला नूरपुर के तहत अब चिट्टा तस्कर एक महिला को नजरबंद किया गया। महिला नशे के कारोबार की आदगत अपराधी है। शनिवार को भी एक चिट्टा तस्कर को नजरबंद किया था।
बता दें कि पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस थाना डमटाल के तहत छन्नी में छापामारी के दौरान बलबिन्द्र उर्फ सूरज पुत्र जोगिंद्र पाल निवासी गांव और डाकघर बनाल जिला गुरदासपुर पंजाब से 07.92 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। डमटाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान पाया कि उपरोक्त चिट्टा की तस्करी में पिंकी पत्नी दलीप कुमार निवासी छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा सक्रिय रूप से शामिल थी। उसे 10 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच में पता चला कि पिंकी पत्नी दलीप कुमार को एनडीपीएस एक्ट के अधीन दर्ज कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से कई बार चिट्टा बरामद हुआ था, लेकिन गिरफ्तार होने के बावजूद भी उसने नशे का अवैध व्यापार जारी रखा और नशे के व्यापार की आदतन अपराधी बन चुकी थी। आरोपी पिंकी के खिलाफ पुलिस स्टेशन डमटाल में ही पांच मामले दर्ज हैं। सभी मामले चिट्टे के हैं।
नशीले पदार्थों की तस्करी में उसकी संलिप्तता के चलते जिला पुलिस नूरपुर ने 26 सितंबर 2024 को एक प्रस्ताव सचिव गृह को भेजा, जिसमें पिंकी के खिलाफ PIT NDPS Act के तहत निरुद्ध आदेश जारी करने की सिफारिश की गई थी। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए सचिव गृह ने आरोपी पिंकी पत्नी दलीप कुमार के निरुद्ध आदेश (Detention Order) जारी किए हैं। आदेशकों की अनुपालना करते हुए पिंकी को 23 मार्च को निरुद्ध (नजरबंद) कर लिया गया। संपत्ति की जांच भी अमल में लाई जा रही है।
एसपी पुलिस जिला नूरपुर अशोक रत्न ने कहा कि जिला पुलिस नूरपुर का यह अभियान नशे के अवैध व्यापार के खिलाफ लगातार जारी रहेगा और पुलिस कड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाती रहेगी। इस अभियान में जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई समाज के लिए एक सकारात्मक पहल है और पुलिस विभाग का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार को खत्म करना है।
गौरतलब है कि शनिवार 22 मार्च को सागर उर्फ अजय पुत्र तीता राम निवासी झिकला मोच डाकघर सुनेत तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा को नजरबंद किया गया है। जिला पुलिस नूरपुर के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर कारवाई करते हुए सचिव (होम) ने आरोपी सागर उर्फ अजय पुत्र तीता राम के निरुद्ध आदेश (Detention Order) जेर थारा 3(1) पीआईटी एनडीपीएस (PITNDPS Act) जारी किए हैं।