मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में कांगड़ा निवासी व्यक्ति को चरस रखने के मामले में 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई है।
विशेष न्यायाधीश-I मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी अन्चल कुमार निवासी सारनु डाकघर व तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को 1.989 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 11 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में दोषी को एक वर्ष एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप जिला न्यायवादी, मंडी नितिन शर्मा ने बताया कि 03 अगस्त 2023 को अन्चल कुमार के खिलाफ पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में मामला दर्ज हुआ था। अन्वेषण अधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर नाकाबंदी के लिए कंधार-घटासनी सड़क पर अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे और आने-जाने वाली छोटी–बड़ी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था।
समय सुबह करीब 11 बजकर 15 मिनट पर एक निजी गाड़ी नंबर HP32A-6476 को चेक करने के लिए रोका गया। गाड़ी के चालक ने गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा किया। गाड़ी में केवल एक व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति से गाड़ी के दस्तावेज मांगने पर वह कहने लगा कि मुझे जाने दो मुझे जल्दी है, वह व्यक्ति घबराया हुआ प्रतीत हुआ।
वह बार-बार गाड़ी में रखे गए एक पिठू बैग की तरफ देख रहा था। उसके इस तरह के व्यवहार के कारण उक्त व्यक्ति के पास संदिग्ध/चोरी का सामान होने का अंदेशा होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उस व्यक्ति की गाड़ी से 1.989 किलोग्राम चरस पाई गई थी। मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी विनोद भारद्वाज, जिला न्यायवादी मंडी और नितिन शर्मा उप जिला न्यायवादी मंडी द्वारा की गई।
अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी अन्चल कुमार निवासी सारनु डाकघर व तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा पर 1.989 किलोग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई।