Breaking News

  • शिमला से कांगड़ा स्थानांतरित होगा एचपीटीडीसी का हेड ऑफिस : आरएस बाली
  • HPTDC का रिकॉर्ड : पहली बार हासिल किया 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर
  • मंडी : युवाओं को नौकरी का मौका, 6 मई से शुरू हो रहे साक्षात्कार
  • गर्मियों में जनता को मिले भरपूर पानी, किसी भी क्षेत्र में न हो जल संकट
  • हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय, इस दिन होगी
  • ऊना : स्कॉर्पियो में आए गुंडे, तलवार और डंडों से किया व्यक्ति पर हमला
  • हरियाणा में सड़क हादसा : हिमाचल के तीन युवकों की गई जान, दो गंभीर
  • ALERT : ब्यास नदी के पास न जाएं, पंडोह डैम से छोड़ा जा सकता है पानी
  • चूड़धार में लापता चंडीगढ़ के दोनों पर्यटक रेस्क्यू, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए
  • धर्मशाला ट्रांसफर हों किराए के मकानों में चल रहे सरकारी कार्यालय

मंडी: नाबालिग लड़की के गुनहगार को 20 साल की कठोर सजा-एक लाख जुर्माना

ewn24news choice of himachal 19 Jan,2023 11:08 pm

    कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी दिया करार

    मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडी ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत एक लाख जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

    शिमला वक्फ बोर्ड का मेंबर एक लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार-जांच जारी

    जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जुलाई 2022 को पीड़िता की माता ने 15 साल की नाबालिग के साथ आकर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया कि पीड़िता की दोस्ती जनवरी 2022 को दोषी के साथ हुई और मार्च 2022 को आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए मंडी बुलाया। दोषी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
    SSC ने शुरू की भर्ती- भरे जाएंगे 11 हजार से अधिक पद- आज से ही करें आवेदन

    पीड़िता ने डर के कारण दोषी से बात करना बंद कर दिया तो दोषी ने पीड़िता की माता को कॉल करना शुरू कर दिया और पीड़िता के बात न करने का कारण पूछा। पीड़िता ने अपनी माता के पूछने पर सारी बात बताई और यह भी सामने आया कि पीड़िता चार माह से ज्यादा गर्भवती थी। पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया गया।
    HRTC चालक यूनियन का बड़ा आरोप, ड्राइवरों की प्रमोशन में घपला

    मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सु्नने के बाद कोर्ट ने दोषी को धारा 376(3) के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार जुर्माना लगाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 50 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

    [embed]
    [/embed]
    आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

     

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather