मंडी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी, हिमाचल की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को विभिन्न धाराओं में 60 हजार रुपए जुर्माना अदा भी करना होगा।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 24 अगस्त 2023 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाना करसोग में आकर एक शिकायत पत्र दिया था। बताया कि दोषी काफी समय से उनके साथ ही रहता था।
पीड़िता की माता 20 अगस्त 2023 को अपने पति के साथ अपने बेटे की चिकित्सीय जांच के चलते शिमला गई थी। अपनी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ गई थी।
23 अगस्त 2023 को शिकायतकर्ता आई तो उसकी बेटी (पीड़िता) आयु 12 वर्ष ने बताया कि दोषी ने उसके साथ गलत काम किया। इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ 24 अगस्त 2023 को मामला दर्ज हुआ था।
दोषी शिकायतकर्ता का मामा लगता है। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 02 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।