धर्मशाला। हिमाचल में तीन विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह उपचुनाव देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, हमीरपुर के आशीष शर्मा और नालागढ़ के केएल ठाकुर के इस्तीफा देने के चलते हो रहे हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा सौरभ जस्सल ने उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में पत्रकार वार्ता में कहा कि राजपत्रित अनुसूची 14 जून, 2024 (शुक्रवार) को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21 जून, 2024 (शुक्रवार) होगी। नामांकन पत्रों की छंटनी 24 जून, 2024 (सोमवार) को होगी तथा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून, 2024 (बुधवार) होगी।
उन्होंने बताया कि चुनाव 10 जुलाई, 2024 (बुधवार) को आयोजित किए जाएंगे, जबकि 13 जुलाई, 2024 (शनिवार) को मतगणना की जाएगी। 15 जुलाई, 2024 (सोमवार) से पूर्व चुनाव पूर्ण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तथा स्वतंत्र निर्वाचन के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियां गठित की जाएंगी तथा व्यय निगरानी दल भी चुनाव व्यय पर कड़ी नजर रखेंगे।
उन्होंने बताया कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 84491 है, जिनमें 42000 पुरुष तथा 42491 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि देहरा विस क्षेत्र में मतदान के लिए कुल 100 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा हितधारकों से निष्पक्ष तथा शांतिमय चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश तथा निर्देश जारी किए जाएंगे।
हमीरपुर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव की घोषणा होते ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में किसी भी तरह के हथियार या बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध उपचुनाव के परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। डीसी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, होमगार्ड्स और अन्य सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस के पास जमा करवाने जा रहे लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
सोलन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र 51-नालागढ़ के उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे सोलन जिला में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार उप-चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चुनावों की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक किसी भी प्रकार के शस्त्र/गोला-बारूद इत्यादि को लेकर चलने पर तत्काल रूप से पाबंदी रहेगी।
जिला सोलन के साथ लगती हरियाणा एवं पंजाब की सीमा पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं, ताकि उप-चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग एवं सुचारू रूप से संपन्न की जा सके।
आदेशों के तहत सभी लोगों, नागरिकों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को ज़िला सोलन की सीमा के भीतर आर्म्ज एक्ट, 1959 के तहत परिभाषित किसी भी प्रकार के हथियार और गोला-बारूद इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।
यह आदेश पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी अथवा बैकों के तथा अन्य अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मान्य रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।