हिमाचल : साइबर फ्रॉड मामलों को लेकर बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जारी किए यह निर्देश
ewn24news choice of himachal 27 Mar,2024 10:24 pm
शिमला। साइबर फ्रॉड के मामलों को लेकर हिमाचल के लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत कर आसानी से अपनी धनराशि जारी करवा सकेंगे।
बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि साइबर धोखाधड़ी के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) पर पहले से ही दर्ज किए गए मामले/शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दिया जाए।
ऐसे अपराधों के पीड़ितों के पक्ष में धनराशि जारी करके ऐसे मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। संबंधित साइबर पुलिस स्टेशनों द्वारा मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ उक्त पोर्टल पर दर्ज शिकायत की प्रति के आधार पर आवेदन किया जाएगा।
इससे पहले, जब शिकायत संबंधित बैंक विवरण के साथ उक्त धनराशि जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाती थी, जिसमें पैसा जमा कर दिया गया था/रोक दिया गया था, तो ट्रायल कोर्ट ने इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर देता है, जिससे साइबर अपराध पीड़ितों को पैसा रिलीज में बहुत देरी और असुविधा होती थी।
अब इन निर्देशों से हिमाचल के शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और पीड़ित उपरोक्त पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराकर अपनी धनराशि आसानी से जारी करा सकेंगे।
हिमाचल डीजीपी ने उक्त निर्देश जारी करने के लिए हिमाचल पुलिस के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का धन्यवाद किया है।