मंडी : दुकानदार पर किया था खुखरी से हमला, दो दोषियों को 10 साल की कैद
ewn24news choice of himachal 26 Apr,2024 5:51 pm
कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
मंडी जिला के सुंदरनगर उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने बताया कि 01 जून 2013 को फिरोज मोहमद निवासी गांव डिनक डाकघर कनैड़ तहसील सुंदरनगर समय शाम करीब 07 बजकर 15 मिनट पर अपनी मोबाइल की दुकान कन्नैड़ में बैठा था।
शहनवाज निवासी डिनक और किशोर कुमार निवासी रती उसकी दुकान पर आए और फिरोज मोहम्मद को उसकी दुकान से बाहर आने को कहा। जब वह अपनी दुकान से बाहर आया तो शहनवाज व किशोर कुमार उसके साथ गाली-गलौच और धक्का मुक्की करने लगे। फिर किशोर कुमार ने खुखरी से फिरोज मोहम्मद पर हमला किया।
फिरोज मोहम्मद को शहनवाज ने पीछे कमर से पकड़ा और किशोर कुमार ने उसके उपर खुखरी से वार किया। हमले में पीड़ित के बाएं हाथ की उंगली, अगूठे और छाती पर चोंटे आई।
स्थानीय लोगों ने मौका पर बीच-बचाव किया अन्यथा आरोपीगण फिरोज मोहम्मद को जान से मार देते। वारदात के बाद दोनों मौका से भाग गए। जख्मी हालत में फिरोज मोहम्मद को स्थानीय लोगों ने सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद फिरोज मोहम्मद ने अपना बयान पुलिस को दिया।
पीड़ित के बयान के बाद दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन सुंदरनगर में हत्या के प्रयास सहित एन्य पंजीकृत हुआ। मामले की जांच मुख्य आरक्षी इंद्र सिंह और उप निरिक्षक रत्न लाल के द्वारा की गई। तफ्तीश पूर्ण होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ चालान में कोर्ट में पेश किया गया।
मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की और अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने दोनों पक्षों अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपी शहनवाज और किशोर कुमार को दोषी करार दिया। दोषियों को धारा 307 में 10 वर्ष का साधारण कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। धारा 324 में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई।
वहीं, आर्म्स एक्ट के सेक्शन 27 में 03 वर्ष का साधारण कारावास और 5,000/- जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 महीने का कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ चलेंगी।