शिमला। हिमाचल में जिला परिषद कैडर के अधीन कार्यरत कर्मचारी संबंधित जिला परिषद (स्थानीय निकाय) के कर्मचारी हैं। यह कर्मचारी प्रदेश सरकार द्वारा 03 जनवरी, 2022 को अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (वेतन संशोधन) नियमावली 2022 (जिसके अंतर्गत प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया गया है) के दायरे में नहीं आते हैं।
इसके दृष्टिगत प्रदेश के किसी भी जिला के अधीन कार्यरत जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ अथवा बकाया की अदायगी नहीं की गई है। अपितु प्रदेश सरकार के निर्णय उपरांत 23 सितंबर, 2022 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत जिला परिषद कैडर में विभिन्न श्रेणी के पदों के वेतनमान संशोधित किए गए हैं।
यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मुहैया करवाई है।
जानकारी दी गई कि संबंधित कुछ जिला परिषद कार्यालय तथा पंचायत समिति कार्यालय जिनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन कार्यरत जिला परिषद कर्मचारियों को माह दिसंबर, 2022 से मार्च 2024 तक के वेतन संशोधन के बकाया की अदायगी कर दी गई है। इसमें बिलासपुर जिला की पंचायत समिति सदर, चंबा की जिला परिषद चंबा, पंचायत समिति चंबा, पांगी, सलूणी, भरमौर, तीसा, भटियात और मैहला, हमीरपुर जिला की पंचायत समिति बमसन और भोरंज शामिल हैं।
कांगड़ा जिला के जिला परिषद कांगड़ा, पंचायत समिति कांगड़ा, सुलह, देहरा, बड़ोह, नगरोटा सूरियां, पंचरुखी, परागपुर और रैत, कुल्लू जिला की जिला परिषद कुल्लू, पंचायत समिति आनी, निरमंड, किन्नौर जिला के जिला परिषद किन्नौर, पंचायत समिति कल्पा, पूह, निचार, मंडी जिला की जिला परिषद मंडी, पंचायत समिति बल्ह, सुंदर नगर, धनोटू, द्रंग, धर्मपुर, चुराग, शिमला जिला की जिला परिषद शिमला, पंचायत समिति जुब्बल, सिरमौर जिला की पंचायत समिति पच्छाद और राजगढ़ है।
शेष कार्यालयों की स्थापना के अधीन कार्यरत जिला परिषद कर्मचारियों को वेतन संशोधन के उक्त अवधि के बकाया की अदायगी संबंधी मामला वर्तमान में विचाराधीन है।