Breaking News

  • कांगड़ा : नगरोटा बगवां में 35 कंपनियों ने लिए इंटरव्यू, 300 युवाओं को मिली नौकरी
  • कांगड़ा : गगल में हेरोइन के साथ पकड़ा पंजाब निवासी नशा तस्कर
  • हिमाचल कैबिनेट की आगामी बैठक की तिथि तय, इस दिन होगी
  • चंडीगढ़-शिमला एनएच-5 पर कुमारहट्टी में भारी भूस्खलन, सामने आया वीडियो
  • हिमाचल हाईकोर्ट के इस फैसले से भाजपा राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को झटका
  • आबकारी एवं कराधान विभाग का पुनर्गठन : वस्तु एवं सेवा कर विंग व आबकारी विंग बनाए
  • हरियाणा व जम्मू-कश्मीर चुनाव-प्रचार के बीच शिमला पहुंचीं प्रियंका गांधी
  • नूरपुर में दशहरा एवं रामलीला के मंचन को लेकर किया मंथन
  • देव आदि गणपति पधारे छोटी काशी मंडी, विसर्जन महोत्सव में करेंगे शिरकत
  • रामपुर : शिकारी नाले में बादल फटा, घरों तक पहुंची चट्टानें और मलबा

Breaking : हिमाचल में पुरानी पेंशन को लेकर SOP जारी, यहां पढ़ें डिटेल

ewn24news choice of himachal 04 May,2023 6:18 pm

    शिमला। हिमाचल में पुरानी पेंशन (OPS) को लेकर निर्देश और एसओपी जारी कर दी गई है। कर्मचारियों को काफी समय से इसका इंतजार था।

    एसओपी (SOP) के अनुसार अगर कोई कर्मचारी एनपीएस (NPS) के तहत रहना चाहता है तो इन निर्देशों को जारी करने की तारीख से साठ दिन के भीतर विकल्प का प्रयोग करेगा, जिसे विधिवत रूप से नोटरीकृत किया जाएगा और कार्यालय के प्रमुख  के पास जमा करवाया जाएगा।

    शिमला नगर निगम में 10 साल बाद कांग्रेस बैक, भाजपा की विदाई-कौन जीता, जानें

    ऐसे कर्मचारी (कर्मचारियों) को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (जिसे अंशदायी पेंशन योजना भी कहा जाता है) के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा।

    सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, के तहत शामिल होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर विकल्प देना होगा। ऐसे कर्मचारियों को अंडरटेकिंग भी देनी होगी। विकल्प और अंडरटेकिंग को नोटरीकृत किया जाएगा। इसे कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा।
    CTU ने चंडीगढ़ से चंबा के लिए शुरू किया नया रूट, ये टाइमिंग और किराया

    सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक बार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को चुनने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत जारी रहना चाहता है।
    हमीरपुर: लघु रोजगार मेले में पहुंचे 1,760 युवा, 680 की हुई प्लेसमेंट

    राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, को चुनने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के तहत कवर किया जाएगा।

    हिमाचल सरकार ने कार्यालय ज्ञापन 17 अप्रैल 2023 के माध्यम से निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों (अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) के योगदान को 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा।
    SDRF को मिला नया झंडा, लोगो और वर्दी, सीएम सुक्खू ने किया लॉन्च

    अब उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन  17 अप्रैल 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों (अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा) का अंशदान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत जमा किया जाना जारी रहेगा।

    किसी भी मामले में, यदि किसी कर्मचारी का अप्रैल, 2023 के महीने के लिए अंशदान, जिसने अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का विकल्प चुना है, को उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के मद्देनजर रोक दिया गया था, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत उसका योगदान जमा करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे मामलों में सरकारी हिस्सा भी जमा किया जाएगा।

    [pdf-embedder url="https://ewn24.in/wp-content/uploads/2023/05/sop.pdf"]

    जिन सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उन्हें इन नियमों के तहत पेंशन लाभ का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश/वापसी राज्य सरकार को जमा किया जाए। कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किए गए थे और 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 की अवधि के बीच पहले ही सेवानिवृत्त/मृत्यु हो चुके हैं और जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृत कर्मचारी के पात्र परिवार के सदस्य, संभावित तिथि से यानी 01 अप्रैल 2023 से पेंशन के हकदार होंगे। अन्य शर्तों के लिए एसओपी पढ़ें।
    राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारी और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 यानी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी/छुट्टी नकदीकरण/जीआईएस से सरकारी योगदान और उस पर अर्जित लाभांश के समायोजन के लिए एक अंडरटेकिंग देनी होगी, यदि वे ऐसी राशि को सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए पुरानी पेंशन को लेकर सरकार द्वारा जारी एसओपी पढ़ें।
    पझौता : किसान की बेटी कविता बनीं केमिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर


    कुल्लू : खलाड़ा नाला के पास भूस्खलन, सड़क पर आ गिरी विशाल चट्टानें




    आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 



     

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather