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हिमाचल कैबिनेट के फैसले : नई होम स्टे नीति और 422 बस रूट को मंजूरी

ewn24 news choice of himachal 06 May,2025 4:41 pm

    ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में 40:60 वाली शर्त में छूट देने का फैसला


    शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की लगातार दूसरी बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल में होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया।

    इसमें तीन श्रेणी सिल्वर, गोल्ड व डायमंड बनाई गई हैं। जिन होम स्टे के कमरे का किराया 1 हजार रुपये से कम होगा, उनमें जीएसटी नहीं लगेगा। पुराने होम स्टे को भी जीएसटी में छूट मिलेगी।


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    इसी के साथ कैबिनेट ने राज्य के लोगों को कुशल परिवहन सेवाएं प्रदान करने तथा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों के पक्ष में 422 स्टेज कैरिज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी है। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में 40:60 वाली शर्त में छूट देने का फैसला लिया है।

    सड़क किनारे पार्किंग और भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट ने पार्किंग के लिए संभावित बंद बेसमेंट फ्लोर को खोलने की मंजूरी दे दी है। यदि पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसे पार्किंग के लिए फ्लोर को बहाल करना होगा।

    कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभागों की स्थापना को मंजूरी दी। साथ ही इनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 118 पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत विभिन्न तकनीकी रिक्तियों के 43 पदों को भरने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने का निर्णय लिया।


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    बैठक में घरेलू कामकाजी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी गई। घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन का काम पूरा करने वाली महिलाएं और उनकी 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां अब इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगी और उन्हें पेंशन के रूप में 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

    राज्य में प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी)  में वृद्धि को मंजूरी दी गई। प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले गेहूं के लिए एमएसपी 40 से बढ़ाकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की के लिए 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
    इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और चंबा जिले के पांगी ब्लॉक से जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी दी। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उप मंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया।


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     बैठक में कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।  इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने ऊना जिले के पंजावर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी, जिसमें आवश्यक स्टाफ के पदों को सृजित कर उन्हें भरा जाएगा।

    कैबिनेट ने नवगठित 14 नगर पंचायतों और हमीरपुर, ऊना और बद्दी के अपग्रेडेड नगर निगमों के विलय वाले क्षेत्रों के साथ नादौन और बैजनाथ-पपरोला की नगर परिषदों के निवासियों को पानी की दरों में राहत देने का फैसला किया। इस फैसले में हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा साहिब की नगर परिषदों और ज्वाली की नगर पंचायत में शामिल किए गए क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों तक ग्रामीण दरों पर पानी की दरें लागू रहेंगी।

    कैबिनेट ने राज्य भर में सात स्टेट ऑफ आर्ट (एसओए) आईटीआई को आईटीआई में और सात महिला आईटीआई को आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दे दी। इसमें आईटीआई घुमारवीं, आईटीआई गरनोटा, आईटीआई, आईटीआई सुन्नी, पांवटा साहिब में आईटीआई नाथन, आईटीआई गगरेट, आईटीआई भद्रकाली, आईटीआई सुंदरनगर, आईटीआई बिलासपुर (महिला), आईटीआई नाथन (महिला), आईटीआई चंबा (महिला), आईटीआई रिकांगपिओ (महिला), आईटीआई मंडी (महिला), आईटीआई शिमला (महिला) व आईटीआई ऊना (महिला) शामिल हैं। 

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