शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ऐतिहासिक धरोहर टाउन हॉल में हाई एंड कैफे दोबारा खुलने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में टाउन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को याचिकाकर्ता ने वीरवार को हाईकोर्ट में बहस करने के बाद वापस ले लिया है। इसके बाद अब टॉउन हाल में दोबारा हाई एंड कैफ़े खुलेगा।
हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने कहा कि शिमला की ऐतिहासिक इमारत टाउन हॉल का 8 करोड़ की लागत से पुर्ननिर्माण किया गया था। उस भवन में तत्कालीन सरकार व कोर्ट के आदेश के पश्चात एक हाई एंड कैफे खोलने का प्रपोजल बनाया गया था। उस प्रोपोजल धरातल पर उतारा गया और उसमें कैफे भी खोला गया था।
परंतु कैफे खोलने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप यह लगाया गया था कि इसमें जो आवंटन है वो गलत है। इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए वहां कैफे चलाने पर रोक लगा दी थी और बीच में कैफे बंद भी हुआ, लेकिन आज यह खुशी की बात है कि उस भवन में हाई एंड कैफे दोबारा चालू होगा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने आज हाईकोर्ट में कुछ देर बहस करने के बाद अपनी याचिका वापस ले ली है और याचिका वापस लेने के साथ उस याचिका में जो कोर्ट ने आदेश किए थे वो भी समाप्त हो गए हैं, उसकी समाप्ति के साथ ही कैफे के खुलने का रास्ता साफ हो गया है।
बता दें कि हाइकोर्ट ने जनवरी 2024 में टाउन हॉल में फूड कोर्ट के संचालन पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने फूड कोर्ट चलाने वाली कंपनी को आदेश दिए थे कि वह अगली सुनवाई तक टाउन हॉल में इसका संचालन न करे। परन्तु अब याचिका वापस होने के बाद टॉउन हॉल में कैफे के पुनः संचालन का रास्ता साफ हो गया है।