धर्मशाला। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
इस अधिसूचना के अनुसार, सड़क निर्माण कार्य के चलते रजोल से धनोटू लिंक रोड 16 जून से 30 जून तक हर प्रकार के यातायात (वाहनों की आवाजाही) के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान आम जनता और वाहन चालकों की सुविधा के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक रास्तों का इंतजाम किया है।
सड़क बंद रहने के दौरान सभी प्रकार के वाहन आने-जाने के लिए इन रास्तों का उपयोग कर सकते हैं:
राष्ट्रीय राजमार्ग-154 (NH-154)
चंबी-धर्मशाला रोड (Chambi-Dharamshala Road)
स्थानीय प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए तय समय सीमा के भीतर केवल इन्हीं वैकल्पिक मार्गों का ही प्रयोग करें।