लोकसभा चुनाव : मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में पार्टी बूथ लगाने पर होगा प्रतिबंध
ewn24news choice of himachal 24 Apr,2024 10:20 pm
डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने दी जानकारी
धर्मशाला। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में पार्टी बूथ लगाने पर प्रतिबंध होगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर प्रतिबंध है।
साधारण पार्टी बूथ को 200 मीटर से अधिक दूरी पर एक मेज और दो कुर्सियों और तिरपाल के साथ बिना किसी प्रचार सामग्री के स्थापित किया जा सकता है। परिसर में पार्टी और उम्मीदवार के नाम और प्रतीक वाले बैज, टोपी, शॉल, मफलर आदि की अनुमति नहीं है।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के अंदर एजेंटों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है। मतदान केंद्र के अंदर और मतदान कक्ष के बाहर मतदान कार्यवाही की वीडियोग्राफी की अनुमति केवल ईसीआई द्वारा अधिकृत प्रेस रिपोर्टर को ही है।
किसी भी स्थिति में मतदान कक्ष में वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने का उचित ध्यान रखा जाएगा।
लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत कांगड़ा जिला के पंद्रह विधानसभा क्षेत्रों में 1054 मतदान केंद्रों वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके।
यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने बुधवार को कांगड़ा,शाहपुर, ज्वाली विस क्षेत्रों में पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने के उपरांत दी।
उन्होंने सहायक रिर्टनिंग अधिकारियों तथा बूथ लेवल अधिकारियों को पोलिंग बूथ में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आदेश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने कहा कि मतदान प्रक्रिया के बेहतर प्रबंधन के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पूर्वाभ्यास करवाया जा रहा है, ताकि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।