शिमला। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि टूरिज्म विलेज को ट्रांसफर करने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगले आदेशों तक कृषि विश्व विद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि टूरिज्म विलेज को ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी।
हिमाचल सरकार ने कांगड़ा में टूरिज्म विलेज विकसित करने के लिए जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। अब हाईकोर्ट के अगले आदेशों तक यह भूमि कृषि विश्व विद्यालय के पास ही रहेगी।
ये मामला जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की डिविजन बेंच में लगा है। एडवोकेट नरेंद्र ठाकुर द्वारा दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।