मंडी में चंबा के चरस तस्कर को 12 साल का कारावास, 1 लाख से अधिक जुर्माना
ewn24news choice of himachal 16 Jan,2024 5:43 pm
एक सितंबर 2022 को दर्ज हुआ था मामला
मंडी। विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चंबा निवासी आरोपी को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,20,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 14 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि एक सितंबर 2022 को सहायक उप निरीक्षक (ASI) दौलत राम अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी के लिएपूंघ फोरलेन सड़क पर मौजूद थे। आने-जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। समय शाम करीब सवा 6 बजे सुंदरनगर की तरफ से एक सफेद रंग की गाड़ी नंबर HP-01K-6389 आ रही थी। गाड़ी के चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी को 30-45 फीट पीछे ही रोक दिया और गाड़ी को पीछे करने लगा।
गाड़ी के भीतर एक ही व्यक्ति (चालक) बैठा था। गाड़ी चालक की इस हरकत को देखकर पुलिस को गाड़ी में किसी वन उपज व आबकारी पदार्थ के रखे होने का शक हुआ, जिस कारण से गाड़ी को रोका गया और चालक से गाड़ी को पीछे करने का कारण पूछा गया तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया।
चालक के घबराने और संतोषजनक उत्तर न देने के कारण गाड़ी की तलाशी लेना उचित समझा। तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के भीतर से 2.610 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।
पुलिस ने अजय कुमार पुत्र अमरो गांव सद्रोथा जिला चंबा के खिलाफ जिला मंडी के पुलिस थाना सुंदरनगर में दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जांच पुलिस थाना सुंदरनगर के सहायक उप निरीक्षक दौलत राम ने अमल में लाई। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।
इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज द्वारा अमल में लाई गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से संबंधित 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।