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हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाला बिल राज्यसभा में पारित

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार इलाके के तीन लाख से अधिक लोगों को बड़ी सौगात मिल गई है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने वाला बिल पारित हो गया है। खबर मिलते ही इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है।

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इसकी पुष्टि शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर ने की है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा करते हुए हाटी समुदाय को बधाई दी है। गिरिपार को जनजाति क्षेत्र घोषित करवाने में बलदेव तोमर का बड़ा योगदान रहा है।

लोकसभा में दिसंबर 2022 में  गिरीपार क्षेत्र के हाटी इलाके को जनजातीय दर्जा दिए जाने को लेकर पेश किए गए विधेयक को ध्वनि मत से पास किया गया था।

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बुधवार को राज्यसभा में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया। इस विधेयक में हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।

बीजू जनता दल की ममता मोहंता ने विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर सरकार ने स्वागत योग्य कदम उठाया है।

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उन्होंने कहा कि समुदायों को केवल अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किये जाने से ठोस फायदा नहीं होगा। इन समुदायों का विकास और जीवन स्तर बढाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ओड़िशा के कुछ समुदायों को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने की मांग की।

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संसद से मंजूरी मिलने के बाद बिल अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा और राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद जिला सिरमौर 3 लाख आबादी को इसका लाभ मिलना आरंभ होगा। यह लाभ केवल 1.60 लाख लोगों को मिलना है, क्योंकि अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले समुदाय को एसटी से बाहर रखा गया है।

गौर हो कि 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। हाटी विधेयक से जिला सिरमौर के गिरीपार क्षेत्र की 155 पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा।

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