Breaking News

  • हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आउट
  • रजोल से सारांश सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं
  • HPPSC : जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पेपर-II का सिलेबस जारी
  • हिमाचल बजट : पंचायत सचिव के 853 तो तकनीकी सहायक के 219 पदों पर होगी भर्ती
  • हिमाचल बजट : आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एसएमसी शिक्षकों सहित इनका बढ़ा मानदेय
  • हिमाचल बजट : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 3 फीसदी डीए का ऐलान
  • हिमाचल बजट : 1000 रोगी मित्रों की होगी नियुक्ति, 15000 रुपए मिलेगा मानदेय
  • हिमाचल बजट : शहरी निकाय प्रतिनिधियों का भी बढ़ा मानदेय, अब इतना मिलेगा
  • हिमाचल बजट : महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि को लेकर बड़ी अपडेट
  • हिमाचल बजट : वर्ष 2025-26 से सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी होगी शुरू

मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा, जमानत भी मिली

ewn24news choice of himachal 23 Mar,2023 7:13 pm

    नई दिल्ली। मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है, ताकि वह ऊपरी अदालत में इसके खिलाफ अर्जी दे सके। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे?

    हिमाचल कैबिनेट की बैठक कल, महत्वपूर्ण निर्णयों पर होगी चर्चा

    सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। सूरत की सीजेएम कोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कहा मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ बोलता हूं। मैंने किसी के खिलाफ जानबूझ नहीं बोला। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ।
    कांगड़ा: पुलिस को मिल रही थीं सूचनाएं, घर की रसोई से चिट्टा बरामद

    सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि राहुल के वकील अब उनकी जमानत की अर्जी देंगे। कोर्ट ने साथ ही साथ राहुल को जमानत भी दे दी है। कोर्ट ने इसके अलावा सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। राहुल गांधी इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं।
    कुल्लू : खाई में गिरी कार, पति की गई जान-पत्नी की हालत गंभीर

    ये है पूरा मामला

    बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि 'सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा था।

    राहुल गांधी को 9 जुलाई, 2020 को सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था। पिछले महीने पूर्णेश मोदी ने केस में जल्दी फैसला करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सूरत की कोर्ट से तेज सुनवाई का आदेश देते हुए ऊपरी अदालत में सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद पिछले एक महीने से सूरत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

     

    इसमें दोनों पक्षों की तरफ दलीलें रखी गई थीं। इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि मोदी कोई समुदाय नहीं है। राहुल गांधी के सारे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लक्षित थे। ऐसे में उन्हें मानहानि का केस करना चाहिए। इसके बाद सूरत कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च को तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद कांग्रेस ने सूरत कूच का ऐलान किया था।

    [embed]
    [/embed]
    आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

     

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather