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हिमाचल कैबिनेट बैठक: इन 150 से अधिक पदों को भरने के लिए मिली मंजूरी

वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए बनेगी सब कमेटी

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्रॉफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

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कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नात्तोकतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

हिमाचल कैबिनेट ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए।

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कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टॉम्प पेपर तथा ई-स्टॉम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।

कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस सम्बंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा।

बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया।

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अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया। अटल टनल योजना क्षेत्र में ज़िला लाहौल-स्पीति के राजस्व गांव भी शामिल हैं। बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तम्बाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज़ (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।

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