Breaking News

  • मंडी ITI में कैंपस इंटरव्यू, 90 युवाओं ने लिया भाग
  • हिमाचल : मुख्यमंत्री सुक्खू ने ईसोमसा के ई-कल्याण पोर्टल का किया शुभारंभ
  • ऊना का पारा 42 डिग्री पहुंचा, अगले तीन दिन बढ़ेगा तापमान
  • ऊना : दो बहनों ने चप्पलों से पीटा मैनेजर, FIR होने पर छेड़छाड़ का जड़ा आरोप
  • घुमारवीं : फौजी, डॉक्टर बनने का देख रहे सपना, MBS Intellectual करेगा पूरा
  • झंडूता : हिमाचल प्रगतिशील लेखक संघ की वर्षगांठ मनाई, कामरेड शमशेर सिंह को किया याद
  • पालमपुर : FNF दक्षिण एशिया का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा टी गार्डन
  • हिमाचल : 14 IAS बदले, 3 डीसी और SDM मंडी और बिलासपुर ट्रांसफर
  • बिलासपुर : डाहड स्कूल में बैग फ्री डे, खो-खो में लक्ष्मीबाई सदन अव्वल
  • सोलन के कंडाघाट में गिरा टिप्पर, बच्चे की गई जान-8 घायल

वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ के मेकर्स पर भड़का हाईकोर्ट, दिए FIR के आदेश

ewn24news choice of himachal 08 Mar,2023 8:04 pm

    स्कूली बच्चों पर पड़ेगा इस भाषा का विपरित असर

    नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ को अश्लील और वल्गर बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्हें खुद ईयर फोन लगाकर एपिसोड देखने पड़े, क्योंकि इसमें जिस तरह की की भाषा इस्तेमाल की गई है अगर उसे सार्वजनिक तौर पर सुनतीं तो लोग चौक जाते।

    देश के युवा ऐसी भाषा नहीं यूज करते

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने चैंबर में हेडफोन लगाकर इस सीरीज के एपिसोड देखे। इस तरह की भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता है ना ही अपने परिवार में ऐसे बात करता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय नोट करता है कि निश्चित तौर पर यह वह भाषा नहीं है जो इस देश के युवा या नागरिक संवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं।

    जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीरीज के डायरेक्टर सिमरन प्रीत सिंह और एक्टर अपूर्व अरोड़ा सेक्शन 67 और सेक्शन 67ए के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

    स्कूली बच्चे ऐसी भाषा बोलने लगें तो क्या होगा?

    हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आज इस भाषा को कॉलेज जाने वाले छात्रों की भाषा कहा जा रहा है। इसका असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में यह नॉर्मल हो जाएगा। चूंकि नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी से सीखती है ऐसे में अगर स्कूली छात्र भी इसी तरह की अश्लील भाषा बोलने लगे तो यह समाज के लिए बहुत खराब बात होगी।

     

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather