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बजट 2023-24 : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन जैसे पाठ्यक्रम होंगे शामिल

ewn24news choice of himachal 02 Feb,2023 2:49 am

    विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होंगे स्थापित

     

    नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने  संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। उनके बजट भाषण के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। अगले तीन वर्ष के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन-जॉब प्रशिक्षण, उद्योग भागीदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों पर बल दिया। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे
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    वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्‍यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं। स्‍वच्‍छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। उज्‍ज्‍वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए।

    पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्‍योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्‍तांतरण। 5जी सेवाओं पर आधारित एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्‍स स्थापित की जाएंगी, जिनसे नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी।
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    वरिष्‍ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी। कृषि ऋण के लक्ष्‍य को पशुपालन, डेयरी और मत्‍स्‍य उद्योग को ध्‍यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना को 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्‍य मछली पालकों, मत्‍स्‍य विक्रेताओं और सूक्ष्‍म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। इससे मूल्‍य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जाएगा तथा बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्‍थान के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्‍थान विकसित किए जाएंगे।

    भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्‍कृष्‍ट पुस्‍तकों की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए एक राष्‍ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्‍तकालय की स्‍थापना की जाएगी। अवसंरचना में निवेश बढ़ाने और पूरक नीतिगत कार्यों को प्रोत्‍साहित करने के लिए राज्‍य सरकारों को 50 साल के ब्‍याज रहित कर्ज को 1 और साल के लिए जारी रखा जाएगा। अखिल भारतीय राष्‍ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्‍साहन योजना के अंतर्गत  तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।

    नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39 प्रतिशत तक की कटौती होगी।
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    गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई। नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा। वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया। सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरुआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा।

    कम्पाउंडिंग कर राशि की वर्तमान 50 से 150 प्रतिशत वर्तमान सीमा को घटाकर 25 से 100 प्रतिशत किया जाएगा। कुछ अपराधों को अपराधीकरण की सीमा से बाहर किया जाएगा। संबंधित रिटर्न विवरण को भरने की निर्धारित तिथि से न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि तक रिटर्न विवरणी को भरने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ई-वाणिज्य संचालनों (ईसीओ) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए गैर-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को मिश्रित करदाताओं को सक्षम बनाया जाएगा।





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