मानसिक बीमार लड़की की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा
धर्मशाला। बातों-बातों में दोस्त से लड़की की हत्या का राज उगलने वाले युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश-तीन की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना देने की सूरत में दोषी को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि जुर्माना राशि से 30 हजार रुपये पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। दोषी ने पालमपुर उपमंडल के पुलिस थाना भवारना के तहत पड़ते एक गांव की मानसिक बीमार एक लड़की से पहले दुष्कर्म का प्रयास किया और बाद में उसका गला दबाकर और पानी में डूबाकर हत्या कर दी। बता दें कि लड़की 26 सितंबर 2014 को अपने घर के पास नाले की ओर गई थी। अगले दिन 27 सितंबर को युवती का शव झोल नाले में मिला। शव की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की। पुलिस को प्रारंभिक जांच में हत्या का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला और ना ही परिजनों की ओर से किसी तरह का कोई शव जाहिर किया गया। इस पर पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई अलम में लाई।
ऐसे हुआ मामले का खुलासा
लड़की की हत्या करने के कुछ दिन बाद दोषी दिनेश ने अपने एक दोस्त को हत्या के बारे में बताया। उसने अपने दोस्त को बताया कि कैसे लड़की की हत्या की। दोस्त ने दिनेश की सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं और रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रिकॉर्डिंग लड़की के भाई तक पहुंच गई। भाई ने रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पुलिस थाना भवारना में शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वायरल रिकॉर्डिंग और दिनेश की आवाज की जांच को सैंपल भेजे गए। जांच में पाया गया कि यह दिनेश की ही आवाज है और उसने जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने दोषी दिनेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई चली। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी दिनेश को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। है।