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हिमाचल : वेबसाइट बनाकर सरकारी नौकरी और GPF के नाम पर ऐंठता था पैसे-धरा

स्टेट सीआईडी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी की कार्रवाई

मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में हिमाचल स्टेट एडवेंचर पावर कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से वेबसाइट बनाकर सरकारी नौकरी और जीपीएफ (GPF) के नाम पर पैसे ऐंठने वाला आरोपी व्यक्ति धरा गया है। हिमाचल प्रदेश स्टेट सीआईडी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी ने यह कार्रवाई अमल में लाई है।

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बता दें कि 22 नवंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश स्टेट सीआईडी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड में धोखाधड़ी, आईटी एक्ट आदि की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामले में एक आरोपी को 29 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया।

 

प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी द्वारा वेबसाइट हिमालयन स्टेट एडवेंचर पावर कारपोरेशन लिमिटेड (जिसका लिंक www.hsapcl.in है) बनाकर उसमें सरकारी नौकरी और जीपीएफ का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठता था।

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इस वेबसाइट पर जो भी व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करता, उसे यह व्यक्ति क्यूआर कोड व्हाट्सएप (Whatsapp) के माध्यम से उपलब्ध करवाता था। यह क्यूआर कोड उसके अकाउंट से लिंक्ड था। इस वेबसाइट में आरोपी व्यक्ति नौकरी के लिए आवेदन करने के संदर्भ में प्रोसेसिंग फीस के नाम पर दी जाने वाली धनराशि अपने खाते में जमा करवाता था।

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जिन-जिन व्यक्तियों द्वारा नौकरी के लिए आवेदन किया जाता था, उनका नौकरी के लिए टेस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से करवाया जाता था। मामले में आगामी कार्रवाई जारी है।

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हिमाचल के बेरोजगार युवा और अन्य लोग ऐसे लोगों के झांसे में न आएं। सरकारी नौकरियों के लिए एक चयनित प्रक्रिया होती है। सरकार द्वारा भर्तियां अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से करवाई जाती हैं। हिमाचल में लोक सेवा आयोग क्लास वन और टू की भर्तियां करता है।

हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां भी आयोग कर रहा है। हिमाचल राज्य चयन आयोग के गठन की भी अधिसूचना जारी हो चुका है। आयोग हमीरपुर में जल्द कार्य करना शुरू कर देगा। वहीं, कुछ विभाग अपने स्तर पर भी भर्तियां आयोजित करते हैं।

इसके लिए सही प्रक्रिया में विज्ञापन जारी होते हैं। साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट आदि का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय भर्तियों के लिए कर्मचारी चयन आयोग आदि एजेंसियां हैं। युवा भर्ती एजेंसियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें और उनके माध्यम से ही आवेदन करें।

वहीं, निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए हिमाचल में श्रम और रोजगार विभाग ने eemis पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर भर्तियों की जानकारी उपलब्ध होती है और यही पंजीकरण के बाद आवेदन करना होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। साक्षात्कार में चयन के बाद ही नियुक्ति मिलती है।

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हिमाचल में जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल्स में संशोधन, अधिसूचना जारी

शिमला। हिमाचल में जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) General Provident Fund (Central Services) रूल्स 1960 में संशोधन किया गया है। जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) रूल्स 1960 हिमाचल में लागू होने और संशोधन करने के संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है।

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इन नियमों का संक्षिप्त नाम जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट रूल्स 2023 है। ये नियम राजपत्र (ई गजट) हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) (सेंट्रल सर्विसेज) रूल्स 1960 के नियम 4 में संशोधन किया गया है।

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इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) रूल्स 1960 के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा गया है। पात्रता की शर्त की बात करें तो एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी अस्थाई सरकारी कर्मचारी और सभी स्थाई सरकारी कर्मचारी निधि की सदस्यता ले सकेंगे। बशर्ते 15 मई 2003 और 31 मार्च 2023 के बीच नियुक्त एक सरकारी कर्मचारी और जिसने अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस के तहत जारी रखने का विकल्प चुना है, वह फंड की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा।

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एक अस्थाई सरकारी कर्मचारी, जो एक प्रतिष्ठान या कारखाने का है, जिसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (1952 का 19) के तहत बनाए गए हों, लागू हों, लेकिन अस्थाई सरकारी कर्मचारी उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत दी गई छूट के लिए, सामान्य भविष्य निधि में अंशदान कर सकेगा, यदि उसने वास्तव में छह महीने की निरंतर सेवा की है या वास्तव में छह महीने या उससे कम की अवधि के दौरान 120 दिन से कम काम नहीं किया है।

इस नियम के प्रयोजन के लिए निरंतर सेवा का वही अर्थ होगा जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में दिया गया है और 120 दिन के लिए काम की अवधि उक्त योजना में निर्दिष्ट तरीके से गणना की जाएगी। काम देने वाले द्वारा प्रमाणित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें।

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