धर्मशाला। आदि हिमानी चामुंडा माता मंदिर के रास्ते पर सोलर लाइट तोड़ने और खोलने के मामले में पुलिस स्टेशन धर्मशाला में एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विधायक सुधीर शर्मा ने पुलिस चौकी योल में सौंपी शिकायत में लिखा है कि आदि हिमानी चामुंडा देवी के रास्ते पर सरकार और दानी सज्जनों के सहयोग से करीब दो माह पहले सोलर लाइट लगाई गई थीं।
आज सुबह मुझे पता चला कि कुछ लोगों द्वारा उपरोक्त लाइटों को तोड़ दिया गया है और कुछ को गलत नियत से खोला गया है। उपरोक्त लाइटों में सरकारी पैसों का प्रयोग हुआ है और यह सरकारी संपत्ति है। इन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है। इस मामले संलिप्त लोगों पर कार्रवाई हो।
शिकायत पर पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है।
नई दिल्ली। पहली दिसंबर 2023 यानी कल सिम कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम बनाएं हैं, जोकि आज से लागू होंगे। सिम कार्ड के नए नियम के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है।
नए नियम के अनुसार सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलरों को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा। अगर कोई डीलर वेरिफिकेशन नहीं करवाता है और थोक में सिम कार्ड बेचता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं जेल की सजा भी हो सकती है।
किसी कारण उपभोक्ता मौजूदा नंबर के लिए नया सिम कार्ड लेते हैं तो उन्हें फिर से आधार कार्ड के साथ पते का प्रूफ देना होगा।
नियमों में अब एक आईडी पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी हो सकेंगे। यहां बता दें कि अगर कोई बिजनेस चला रहा तो वह अधिक सिम ले सकेगा। वहीं, आम आदमी एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ही ले सकता है।
बता दें कि सरकार ने अगस्त में सिम कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आठ माह में भारत में 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं।
साथ ही 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। करीब 300 सिम डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी सिम कार्ड गिरोह पर भी चाबुक चला है। इसमें शामिल करीब 66,000 व्हाट्सएप्प (WhatsApp) अकाउंट को भी ब्लॉक किया है।
शिमला। कांगड़ा जिला के पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले को लेकर बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्यत चार बिंदुओं पर बहस हुई।
सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को लेकर की जा रही जांच का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश सरकार को दिए हैं और 4 दिसंबर को मामले को लेकर अगली सुनवाई की तारीख तय की है।
मामले को लेकर जानकारी देते हुए एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर कारोबारी की शिकायत पर कांगड़ा में एफआईआर दर्ज की गई है और डीएसपी रैंक का अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन अब सरकार ने एएसपी रैंक के अधिकारी से मामले की जांच करवाने का कोर्ट में आश्वासन दिया है।
साथ ही कोर्ट ने जो जांच के रिकॉर्ड मांगें हैं उसकी प्रतिलिपि भी सरकार एक से दो दिन में कोर्ट में जमा करवाएगी और कारोबारी की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि कारोबारी को दो कांस्टेबल सुरक्षा के लिए मुहैया करवाए गए हैं और अगर और भी जरूरत होगी तो सुरक्षा दी जाएगी। अब 4 दिसंबर को मामले को लेकर दोनों पक्षों को सुना जाएगा।
कारोबारी निशांत की मेल पर हाईकोर्ट ने लिया है स्वत: संज्ञान
शिमला। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। मामले को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा एसपी को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं साथ ही अगली सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई है।
हिमाचल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता अनूप रतन ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो FIR करना जरूरी होता है। कारोबारी की शिकायत पर दर्ज की जाएगी साथ ही सुरक्षा मुहैया करवाने के भी आदेश दिए हैं। आज एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में एक वरिष्ठ वकील की भी नियुक्ति की है। अब इस मामले में FIR दर्ज करवाने का पूर्ण आश्वासन दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश में इस हाई प्रोफाइल मामले में डीजीपी संजय कुंडू भी सवालों के घेरे में हैं। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ भी ई मेल से शिकायत दी है। इसी ईमेल पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया था।
कारोबारी निशांत शर्मा के मुताबिक उन पर गुरुग्राम में हमला हुआ। जिसकी एफआईआर भी गुरुग्राम में दर्ज करवाई गई है। इसके बाद मैक्लोडगंज में उनको मामला वापिस लेने के लिए दो लोगों द्वारा धमकाया गया। कारोबारी निशांत शर्मा का कहना है कि इसी बीच उन्हें डीजीपी कार्यालय से 14 बार फोन किया गया। जब उन्होंने डीजीपी से बात की तो उन्हें डीजीपी ने शिमला आने के लिए कहा।
कारोबारी निशांत शर्मा का आरोप है कि जब वह डीजीपी को जानते ही नहीं है तो उन्हें शिमला क्यों बुलाया गया। उन्होंने पालमपुर के डीएसपी और एसएचओ की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। निशांत ने कहा कि गुरुग्राम के हमले की ही तरह धर्मशाला में उनको धमकाना, डीजीपी द्वारा फोन करके शिमला बुलाना अपने आप में सवाल खड़े करता है।
क्या है पूरा मामला
पालमपुर से संबंध रखने वाले एक कारोबारी निशांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि डीजीपी से उसे जान का खतरा है। संपत्ति से जुड़े एक मामले में निशांत शर्मा पर हमला हो चुका है। निशांत शर्मा ने आरोप लगाया है कि उसे पुलिस मुख्यालय से बार-बार फोन किया जा रहा था और डीजीपी उसे शिमला मिलने के लिए बुला रहे थे।
निशांत शर्मा के अनुसार उसने मेल के माध्यम से डीजीपी से जानना चाहा कि उसे शिमला क्यों बुलाया जा रहा है। इस मेल के बाद डीजीपी संजय कुंडू ने निशांत शर्मा पर छोटा शिमला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। डीजीपी ने एफआईआर में कहा कि निशांत शर्मा ने उनकी छवि को खराब करने की नीयत से मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं।
इस बीच, निशांत शर्मा ने सीएम सहित हिमाचल हाई कोर्ट के सीजे को मेल लिखकर मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया था। हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव भी इस मामले में जांच की बात कह चुके हैं। निशांत शर्मा का आरोप है कि कांगड़ा के भागसूनाग में उसका रास्ता रोक कर कुछ लोगों ने धमकी दी थी। कांगड़ा पुलिस ने घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड में लिया है।
वहीं, निशांत शर्मा पर गुड़गांव में भी हमला हो चुका है। उस मामले की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। इस बीच, हाई प्रोफाइल मामले में डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने की मांग भी की जा रही है। कारोबारी का कहना है कि डीजीपी के पद पर रहते हुए पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं रह सकती।
उधर, डीजीपी ऑफिस से एक प्रेस नोट जारी हुआ है। प्रेस नोट के अनुसार यह 2023 की आपराधिक लिखित याचिका संख्या 14 के संबंध में डीजीपी के खिलाफ प्रसारित कुछ सोशल मीडिया अफवाहों से संबंधित है।
यह स्पष्ट करना है कि डीजीपी अपनी निजी या आधिकारिक क्षमता में न तो एक पक्ष है और न ही प्रतिवादी है। उन्हें कभी भी उच्च न्यायालय द्वारा तलब नहीं किया गया और न ही उनके लिए कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया गया। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
ऊना। हिमाचल-पंजाब सीमावर्ती क्षेत्रों के होटल में देह व्यापार का धंधा जोर शोर से चला है। कांगड़ा जिला के बाद ऊना में देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश हुआ है।
ऊना मुख्यालय के साथ लगते बसोली में पुलिस व सीआईडी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है।
टीम ने दो होटलों में दबिश दी। एक होटल में दो लड़कियों को रेस्क्यू किया है। पुलिस ने होटल के प्रबंधक व पंजाब की एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बता दें कि पुलिस को इस बारे गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने एसएचओ ऊना मनोज वालिया की अगुवाई में एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने वीरवार दोपहर बाद दबिश शुरू की।
पुलिस ने दो होटलों में छापामारी की। एक होटल में होटल प्रबंधक से पूछताछ की तो वह भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने होटल में दो लड़कियों को रेस्क्यू किया और होटल प्रबंधक व पंजाब निवासी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया।
दूसरे होटल में दबिश दी तो वहां पर आधा दर्जन युवतियां अलग-अलग कमरों में पाई गईं। इसके अलावा होटल में कोई अन्य अवैध गतिविधि नहीं पाई गई।
जयसिंहपुर जिला कांगड़ा के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज
धर्मशाला। हिमाचल जल शक्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर रहे एक कर्मचारी द्वारा दस्तावेजों में जालसाजी कर जन्मतिथि बढ़ाकर 6 साल अधिक नौकरी करने का मामला सामने आया है। विजिलेंस थाना धर्मशाला में हिमाचल जल शक्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मी रहे उक्त कर व्यक्ति अवतार सिंह निवासी जयसिंहपुर जिला कांगड़ा के खिलाफ धारा 420, 465, 468, 471 आईपीसी में मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि इस बारे विजिलेंस थाना धर्मशाला में गोपनीय सूचना मिली थी। शिकायत में आरोप था कि अवतार सिंह ने जालसाजी करके दस्तावेजों में अपनी जन्मतिथि 25 मई 1954 की जगह 25 नवंबर 1960 दिखाकर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग (अब जल शक्ति विभाग) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 6 साल से अधिक नौकरी की।
शिकायत पर विजिलेंस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान प्रथम दृष्टयचा में आरोप सही पाए जाने पर मामला दर्ज किया है। मामले की आगामी जांच जारी है। मामले की पुष्टि राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो उत्तरी खंड धर्मशाला एसपी बलबील सिंह ने की है।
धर्मशाला। पैसे लेकर ड्रिलिंग मशीनरी का लाइसेंस बनाने के मामले में थाना विजिलेंस धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वाटर अथॉरिटी शिमला के वरिष्ठ सहायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
बता दें कि विजिलेंस में अनिल कुमार निवासी कांगड़ा ने एक शिकायत पत्र सौंपा था। शिकायत पत्र में कहा था कि पालमपुर निवासी सरकारी ठेकेदार दलीप ठाकुर जाली लाइसेंस से जल शक्ति विभाग के ड्रिलिंग का काम कर रहा है। शिकायत मिलने पर विजिलेंस ने मामले की जांच शुरू की।
जांच में आरोप सही पाए गए। जांच में ठेकेदार दलीप ठाकुर के पास ड्रिलिंग मशीनरी लाइसेंस की वेरिफिकेशन की तो वह जाली निकला। ठेकेदार दलीप ठाकुर से जब पूछताछ की तो उन्हें लाइसेंस के जाली होने की बात नहीं पता थी। ठेकेदार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वाटर अथॉरिटी शिमला के वरिष्ठ सहायक लेख राज ने उसे लाइसेंस बनाने की बात कही।
ठेकेदार ने सारे कागज तैयार करवाकर अपने एक आदमी को शिमला भेज दिया। शिमला में लाइसेंस संबंधित फाइल जमा करवा दी। कुछ दिन बाद लेख राज का फोन आया और उसने कहा कि वह पालमपुर आ रहा है। आपका लाइसेंस बन गया है, आप ले लेना। पालमपुर में लेख राज ने 15 हजार रुपए लेकर लाइसेंस दे दिया।
विजिलेंस थाना धर्मशाला की जांच में प्रथम दृष्टयता में आरोप सही पाए जाने के बाद वरिष्ठ सहायक लेख राज शर्मा के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। एसपी विजिलेंस उत्तरी खंड धर्मशाला बलवीर सिंह ने की है।
हरिपुर।कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर पुलिस स्टेशन के तहत पड़ते इंदिरा कॉलोनी युवक आत्महत्या मामले में पुलिस ने पत्नी, सास, ससुर और साले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चार लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है।
बता दें कि झकलेड़ पंचायत के गांव इंदिरा कॉलोनी में बुधवार सुबह रोहित कुमार (27) पुत्र विजय पाल ने घर में कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। युवक का फंदे पर लटके मां, चाची और दादी ने देखा। शोर मचाने पर अन्य लोग भी इकट्ठे हो गए। युवक लकड़ी का काम करता था। घर के साथ ही दुकान थी। मामले की सूचना हरिपुर पुलिस थाना में दी गई।
सूचना मिलने के बाद हरिपुर थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में पत्नी, सास, ससुर और साले को आत्महत्या करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक की मां की शिकायत पर युवक की पत्नी, सास, ससुर और साले के खिलाफ धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। शव पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम कल होगा।
डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने युवक के सुसाइड करने की पुष्टि की है। उन्होंने सुसाइड नोट मिलने की बात भी कही है। डीएसपी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि अभी डेढ़ माह पहले 10 मई को युवक की शादी दरकाटा क्षेत्र के बिलपड़ में हुई थी। ससुराल पक्ष वाले विभिन्न बातों पर प्रेशर बनाते थे। कुछ दिन से युवक प्रेशर में था।
हरिपुर।कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर पुलिस स्टेशन के तहत पड़ते इंदिरा कॉलोनी में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में यह खौफनाक उठाने के लिए ससुरालियों को जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस मामला दर्ज करेगी। जिनके नाम सुसाइड नोट में हैं उनके खिलाफ एफआईआर होगी। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में सास, ससुर, साले और पत्नी का जिक्र है। हालांकि, इसका खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है।
बता दें कि झकलेड़ पंचायत के गांव इंदिरा कॉलोनी में बुधवार सुबह रोहित कुमार (27) पुत्र विजय पाल ने घर में फंदा लगाकर जान दे है। युवक लकड़ी का काम करता था। घर के साथ ही दुकान थी। मामले की सूचना हरिपुर पुलिस थाना में दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने युवक के सुसाइड करने की पुष्टि की है। उन्होंने सुसाइड नोट मिलने की बात भी कही है। डीएसपी ने कहा कि सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि अभी डेढ़ माह पहले 10 मई को युवक की शादी दरकाटा क्षेत्र के बिलपड़ में हुई थी।
संपूर्ण कैंटीन, हॉल, किचन और स्टोर को क्षति पहुंची
शिमला। हिमाचल के शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में आग लगने के मामले में कैंटीनम संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आग से आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लॉक की संपूर्ण कैंटीन, हॉल, किचन और स्टोर को क्षति पहुंची है। पांच चिकित्सक कक्ष जोकि कैंटीन के समकक्ष हैं, को भी नुकसान पहुंचा है।
नए ओपीडी भवन की लिफ्टों को भी क्षति पहुंची है। आईजीएमसी चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अब सभी ओपीडी को पुराने ओपीडी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। यह व्यवस्था हादसाग्रस्त ओपीडी भवन के मुरम्मत कार्य पूर्ण होने तक बनी रहेगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्ग को लिख दिया गया है। उनसे क्लेयरेंस के बाद ही नए भवन में दोबारा ओपीडी सेवाएं शुरू होंगी। इसके लिए शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बता दें कि हिमाचल की राजधानी शिमला के IGMC अस्पताल में गुरुवार सुबह आग लग गई। आज सुबह करीब 8:50 बजे आईजीएमसी के नए भवन के टॉप फ्लोर में भयानक आग लग गई। आग लगने की खबर फैलते ही अस्पताल में अफरातफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि उसका धुआं काफी दूर से भी नजर आ रहा था।
आईजीएमसी में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। IGMC में बनी ओपीडी के टॉप फ्लोर में बनी कैंटीन में आग लगी, जिसमें देखते ही देखते पूरी मंजिल को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। सूचना मिलने के बाद पहुंची अग्निशमन की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि भीड़भाड़ वाले अस्पताल में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है।