हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दी जानकारी
धर्मशाला। सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद इसे शीघ्र लागू किया जाएगा।
यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुहैया करवाई है।
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जवाब में जानकारी दी है कि भारत सरकार द्वारा 04, अगस्त, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण में The Constitution (Schedule Tribes) Order (Second Amendment) Act, 2023 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें “Hattee of Trans Giri area of Sirmaur district” को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है।
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हिमाचल प्रदेश सरकार जिला सिरमौर के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय दर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं इसे अविलंब लागू करने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है।
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ताकि “हाटी समुदाय” के लोगों को शीघ्रातिशीघ्र अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल सके। पर भारत सरकार द्वारा 04, अगस्त, 2023 को जारी उपरोक्त अधिसूचना में कुछ अस्पष्टताओं के कारण एवं विधि विभाग के परामर्श के पश्चात मामले की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुए कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) भारत सरकार को दिनांक 23 सितंबर, 2023 को एक पत्र भेजा गया है।
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इस संदर्भ में एक स्मरण पत्र (रिमाइंडर लेटर) 03, नवंबर, 2023 को भी जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त भविष्य में इसे लागू करने के दौरान कोई प्रशासनिक व कानूनी बाधा न आए इसके लिए अधिसूचना को लागू करने बारे “cut-off date” के स्पष्टीकरण के लिए एक अन्य पत्र 06 नवंबर, 2023 को सचिव केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी सूचना केंद्र सरकार से अभी तक अपेक्षित है।
जैसे ही केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाएगा तदोपरांत इसे शीघ्रता से लागू किया जाएगा। वर्तमान में मामला भारत सरकार के स्तर पर लंबित है।
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