Categories
TRENDING NEWS Top News Himachal Latest Shimla business

हिमाचल कैबिनेट बैठक : अब बियर की विभिन्न किस्मों का उठाएं लुत्फ, मिली मंजूरी

वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में खुदरा आबकारी दुकानों की नीलामी एवं निविदा को स्वीकृति प्रदान की। इसका उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है।

हिमाचल में बढ़ेगी महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार राशि, मिलेंगे एक लाख

बैठक में पांच लीटर केग ड्रॉट बियर (Keg Draught Beer) की खुदरा बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया। इससे ग्राहकों को बियर की विभिन्न किस्में उपलब्ध होंगी। बता दें कि ड्रॉट बियर वह बीयर है जिसे बोतल या कैन के बजाय पीपे या केग से परोसा जाता है। दबावयुक्त केग से परोसी जाने वाली ड्रॉट बियर को केग बियर के नाम से भी जाना जाता है।

राज्य की वाइनरियों में आयातित वाइन की बॉटलिंग की अनुमति भी प्रदान की गई है। इससे ग्राहकों के लिए बेस्ट सेलिंग हाई रेंज वाइन ब्रांड उपलब्ध हो सकेंगे।

कैबिनेट ने बागवानों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत फलों के आसवन द्वारा निर्मित स्प्रिट या इसके डिस्टीलेशन और ब्लेंडिंग द्वारा प्राप्त शराब की नई किस्में शुरू करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एल-3, एल-4, एल-5 लाइसेंस धारकों को 3 स्टार रेटिड और उससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वालों के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया।

Breaking – हिमाचल कैबिनेट : शराब के ठेकों को लेकर बड़ा फैसला, वाटर सेस बिल को मंजूरी

बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड-टू-एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें वास्तविक समय में निगरानी के लिए मॉड्यूल के अलावा शराब की बोतलों के ट्रैक एवं ट्रेस की सुविधा शामिल होगी।

इस नीति को सरकार, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, बॉटलिंग प्लांट, डिस्टिलरी, होटल तथा बार इत्यादि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। विभाग द्वारा सभी वर्गों से चर्चा एवं सुझाव के उपरांत यह निर्णय लिए गए हैं।

होली पर तरह-तरह के रंगों से सज गए बाजार : व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद

कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन विधेयक, 2023 लाने और 10 मार्च, 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाईड्रोपावर जनरेशन अध्यादेश, 2023 लागू करने का भी निर्णय लिया।

शिमला में सड़कों पर उतरे वामपंथी, केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला

 

आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें