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हिमाचल बजट सत्र में उठा बागवानों से लूट, अडानी ग्रुप के सीए स्टोर में मनमानी का मुद्दा

बिना एमओयू अडानी के सीए स्टोर को दे दी लाखों की सब्सिडी

शिमला। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन प्रश्नकाल में सेब सीजन के दौरान बागवानों के साथ लूट और अडानी ग्रुप के सीए स्टोर में हो रही मनमानियों का मुद्दा उठा। ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानी मंत्री से पूछा कि शिमला जिला में अडानी के कितने सीए स्टोर चल रहे हैं और क्या इनमें नियमों की पालना हो रही है, जिसमें बिना एमओयू के अडानी के सीए स्टोर को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से 1598.79 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत देने की बात सामने आई है।

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विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि अडानी ने सीए स्टोर की स्थापना पर किसानों बागवानों की मदद का भरोसा दिया था, लेकिन उसका उल्टा हुआ है। सेब सीजन के दौरान अडानी ग्रुप चुप रहते हैं और बीच सीजन में दाम तय करते हैं, दाम तय करने में मनमानी की जाती है, बिना एमओयू के काम दिया गया। इसलिए सरकार मामले की समीक्षा करके फिर से एमओयू किया जाए।

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बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अडानी ग्रुप ने शिमला जिले के सैंज,मैंहदली और रेवली में सीए स्टोर स्थापित किए हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से अडानी ग्रुप को 1598.79 लाख रुपए की सब्सिडी नाबार्ड के तहत दी गई, इस संदर्भ में एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किया गया। बागवानी मंत्री ने आश्वासन दिया कि नियमों की उल्लंघना पर उचित कार्रवाई होगी।

 

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बजट सत्र: अडानी ग्रुप को 1598.79 लाख रुपए की दी अनुदान राशि, MOU साइन नहीं

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा नाबार्ड के माध्यम से की प्रदान

शिमला। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अडानी ग्रुप द्वारा शिमला में स्थापित सीए स्टोर को लेकर प्रश्न लगा था। ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने प्रश्न पूछा था। जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अडानी ग्रुप द्वारा जिला शिमला में तीन सीए स्टोर स्थापित किए हैं। यह गांव सैंज तहसील ठियोग शिमला, गांव मैहदली तहतील रोहड़ू व गांव रेवली तहसील कुमारसैन में स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा 1598.79 लाख रुपए की अनुदान राशि नाबार्ड के माध्यम से अडानी ग्रुप को प्रदान की गई, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी एमओयू (MOU) हस्ताक्षरित नहीं किया गया।

बजट सत्र: पौंग बांध विस्थापितों को लेकर लगा था सवाल, सरकार ने दिया ये जवाब

मंडी जिला के दरंग के विधायक पूर्ण चंद ठाकुर के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी मुहैया करवाई है कि गत दिन वर्ष में 31 जनवरी 2023 तक दरंग विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग में कुल 49 कर्मचारियों को कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स पर नियुक्त किया गया। आउटसोर्स फर्म का अनुबंध 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने के बाद फर्म द्वारा इन कर्मचारियों को हटा दिया गया है। सरकार द्वारा इनकी पुन: बहाली का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

बजट सत्र: हिमाचल में नई पंचायतों के लिए पंचायत चौकीदार का पद नहीं सृजित

भरमौर के विधायक जनक राज ने आईटीडीपी कार्यक्रम के तहत सृजित पदों को लेकर सवाल पूछा था। जवाब में राजस्व मंत्री ने जानकारी दी है कि जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, लाहौल, स्पीति, पांगी और भरमौर में आईटीडीपी के तहत 18434 पद स्वीकृत हैं। इनमें 12693 भरे हुए हैं और 5741 खाली हैं।

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किन्नौर में आईटीडीपी के तहत 7270 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 4897 भरे हुए हैं और 2373 खाली हैं। लाहौल में 2874 पदों में 1847 भरे और 1027 खाली हैं। स्पीति में 2458 स्वीकृत पदों में 1910 भरे और 548 रिक्त हैं। पांगी में 2412 पद स्वीकृत हैं और 1534 भरे हैं। साथ ही 878 पद खाली हैं। भरमौर में 3420 स्वीकृत पदों में से 2505 भरे और 915 रिक्त हैं।

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सीमेंट कंपनी विवाद : अडानी ग्रुप के खिलाफ लीगल एक्शन को तैयार हिमाचल सरकार

सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेंगे

शिमला। हिमाचल प्रदेश में दो सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद थम नहीं रहा है। करीब 50 दिन से सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। हालांकि सरकार दोनों के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है।

सीमेंट कंपनी विवाद: सीएम सुक्खू के अधिकारियों को निर्देश, दो दिन में करें वार्ता

सरकार ने दो दिन के भीतर कंपनी प्रबंधन से अधिकारियों को तय किए गए रेट पर वार्ता के निर्देश दिए हैं। अगर कंपनी प्रबंधन उन रेट पर प्लांट शुरू नहीं करते हैं तो सरकार कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी।

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प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने अपना किराया बता दिया है जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी लागू करती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा और यदि कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा।

 

यही नहीं अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं और कंपनी कोई अवैध रूप से खनन तो नहीं कर रही है इसकी भी जांच की जाएगी। हिमाचल सरकार को हर रोज दो करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी।

 

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