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HP Cabinet: हिमाचल में 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल, इन क्लासों के लिए खुलेंगे

जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया निर्णय

शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने दो अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। अभी कैबिनेट ने 10वीं, 11वीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का कैबिनेट में फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि स्कूलों में छात्रों के कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एसओपी का पालन करना होगा। 26 जुलाई कोचिंग सेंटर को खोलने का फैसला लिया है। 50 फीसदी क्षमता की शर्त नहीं है। पर एसओपी का पालन करना होगा।

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गौरतलब है कि हरियाणा ने बीते दिनों नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 11वीं और 12वीं के स्कूलों को 26 जुलाई से खोलने का ऐलान किया है। गुजरात में 12वीं कक्षा के स्कूल 15 जुलाई से खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब ने भी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी फैसला लिया है। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में चालक के तीन पद भरने को स्वीकृति मिली है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में चौकीदार के रिक्त पदों को भरने को भी हरी झंडी मिल गई है। हिमाचल में डिपो उपभोक्ताओं को अब पैकेट में चीनी मिलेगी। हिमाचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पैकेट वाली चीनी देने पर भी कैबिनेट मुहर लग गई है।

हिमाचल के जिला बिलासपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ का नाम अब शहीद सूबेदार संजीव कुमार के नाम पर होगा। कैबिनेट ने इसको लेकर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2018-20149 के प्रतिवेदन हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में सभा पटल पर प्रस्तुत करने का भी अनुमोदन किया है। साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वित्र लेखे और विनियोग लेखे वर्ष 2019-20 के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिए भी कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 2 अगस्त से शुरू होगा।

हिमाचल महाधिवक्ता विभाग में सीधी भर्ती के कोटे में सेवादार के एक रिक्त पद को सेवादार के पद के सामान्य भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में छूट देते हुए पांच फीसदी अधिकतम सीमा के उपर अनुकंपा के आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल सचिवालय में वरिष्ठ सहायकों के खाली पदों के विरूद्ध लिपिकों के पद सीधी भर्ती से भरने को भी स्वीकृति मिली है।

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