विशेष सचिव वित्त ने आदेश किए जारी
धर्मशाला। हिमाचल में सभी पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी अब संबंधित पंचायत सचिव से भी जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन करवा सकते हैं। इस बारे आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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जिला कोषाधिकारी रत्न बहादुर गिरी ने बताया कि जिला के सभी पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी अब अपने संबंधित पंचायत सचिव से भी जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विशेष सचिव वित्त एवं निदेशक, कोष लेखा व लॉटरिज, शिमला द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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उन्होंने सभी पेंशन धारकों जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया से अनुरोध किया कि वे संबंधित ट्रेजरी में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दें।