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हिमाचल में एंट्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी, आदेश जारी

कोविड ई-पास पोर्टल पर करवाना होगा

शिमला। बाहरी राज्यों से हिमाचल आने के लिए पहले 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट या फिर दो वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूरी था। अब हिमाचल में एंट्री के लिए ऑनलाइन पंजीकरण भी करवाना होगा। यह शर्त भी अब लगा दी गई है। इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वालों पर कोविड ई पोर्टल के माध्यम से नजर रखी जाएगी। वहीं, सभी माल वाहक वाहनों की आवाजाही को लेकर यह शर्त लागू नहीं होगी।

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रोज या वीकेंड पर आवाजाही करने वाले उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मचारी और मरीजों आदि के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी। शर्त के अनुसार उन्हें उन्हें 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। इसके अलावा हिमाचल के बाहर जाने पर भी 72 घंटे में लौटना जरूरी होगा।

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अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते हिमाचल सरकार अलर्ट हो गई है। हिमाचल सरकार ने हिमाचल में बाहरी राज्यों से आवाजाही पर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से नजर रखने का निर्णय लिया है।

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