एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए आदेश
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जिला ऊना में मां चिंतपूर्णी श्रावण अष्टमी मेला आयोजित करने के अपने निर्णय पर पुर्नविचार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश कोरोना के दृष्टिगत दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस निर्णय पर 13 अगस्त 2021 से पहले विचार करे।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में अपर्याप्त सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए। सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड के दृष्टिगत अपने पहले के फैसले की समीक्षा करके स्कूलों को बंद कर दिया है।
16 अगस्त तक चलने वाले मां चिंतपूर्णी श्रवण अष्टमी मेला को भी फिलहाल के लिए निलंबित कर दिया जाए। मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु मंदिर में आएंगे और कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना नहीं हो पाएगी। वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि डीसी ऊना ने सोच-समझकर निर्णय लिया है। क्योंकि यह सही मायने में मेला नहीं है, क्योंकि भक्तों को केवल मंदिर में दर्शन की अनुमति है और अन्य सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है।