मोहाली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार रंकज वर्मा को आज खरड़ कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। रंकज को रेगुलर जमानत दे दी गई है। रंकज को एक लाख रुपए के बॉन्ड पर रेगुलर बेल दी गई। गुरुवार को बेल बांड की औपचारिकताएं समय की कमी के चलते पूरी नहीं हो सकी इसलिए रंकज की रिहाई अब शुक्रवार को ही हो पाएगी।
रंकज वर्मा के वकील हरविंदर सिंह जौहल ने बताया कि उनके मुवक्किल को जेल से बाहर लाने की औपचारिकताएं शुक्रवार यानी पूरी हो जाएंगी। रंकज वर्मा को पंजाब पुलिस ने बीती 18 सितंबर को गिरफ्तार किया था। 12 दिन के पुलिस रिमांड के बाद उसे जेल भेज दिया गया था।
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रंकज ने अपनी जमानत अर्जी में खुद को पूरी तरह बेकसुर बताया था और इसे रॉन्ग आइडेंटिटी का केस बताया गया था। रंकज के अनुसार उसकी DP फेसबुक से उठाकर आरोपी ने इस्तेमाल की। रंकज ने दावा किया था कि वह रोहड़ू (शिमला) के सन्नी मेहता, आरोपी छात्रा व फौजी संजीव सिंह को कभी नहीं मिला और न ही संपर्क किया। उसके फोन की कॉल डिटेल्स आदि भी चेक की जा सकती हैं। आरोपी फौजी भी एक कोर्ट पेशी में रंकज को निर्दोष बता चुका है।
दूसरी ओर 24 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश से पकड़े गए फौजी संजीव सिंह का 3 दिनों का रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। वह पिछले 8 दिनों से रमांड पर था। शादीशुदा फौजी आरोपी यूनिवर्सिटी छात्रा के साथ रिलेशनशिप में बताया जा रहा है वहीं छात्रा का कहना था कि उसे ब्लैकमेल कर लड़कियों की वीडियो भेजने को कहा जाता था।
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हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी के फोन से प्रारंभिक जांच में किसी अन्य यूनिवर्सिटी छात्रा की आपत्तिजनक वीडियो न मिलने की बात कही गई है। आरोपियों के फोन समेत फौजी के जम्मू स्थित घर से बरामद हार्ड डिस्क फॉरेंसिक जांच के लिए गई हुई है।
बता दें कि खरड़ थाना पुलिस ने इस मामले की शुरुआत में IPC की धारा 354 सी तथा IT एक्ट की धारा 66 ई के तहत केस दर्ज किया था। यह दोनों जमानती धाराएं थी। वहीं बाद में IT एक्ट की धारा 67 ए भी जोड़ दी थी। यह गैर जमानती है और इसमें पांच साल तक की कैद संभव है।
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