प्रदेश में नो मास्क, नो सर्विस नियम सख्ती से होगा लागू
शिमला। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते सरकार फिर से पाबंदियां लगाने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत हो गई है। हिमाचल आने वाले पर्यटकों के 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आज एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अगर किसी ने वैक्सीनेशन लगवाई है तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसी के साथ नो मास्क नो सर्विस भी लागू कर दिया गया है।
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कैबिनेट के फैसले के बाद आपदा प्रबंधन सेल ने एडवाइजरी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। गौर हो कि मंगलवार को हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के बाद हिमाचल कैबिनेट की बैठक विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सेंशन में पेश होने वाले बिलों पर चर्चा हुई और उन्हें स्वीकृति दी गई। इसे में इन बंदिशों को लेकर आदेश दिए गए।
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इसके अलावा जिन जिलों में मामले बढ़ रहे हैं, वहां के डीसी अपने स्तर पर भी बंदिशें लगा सकते हैं। इनमें कांगड़ा, चंबा और मंडी जिले शामिल हैं, साथ ही कैबिनेट ने नो मास्क नो सर्विस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। इसको लेकर डीसी और एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट ने साफ किया है कि अगर लोगों ने कोविड नियम न माने तो आगामी कैबिनेट में कुछ बंदिशें लगाई जा सकती हैं।
आगामी कैबिनेट बैठक अगले हफ्ते प्रस्तावित है। इसके अलावा कैबिनेट ने दो स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखने का फैसला लिया है। साथ ही किन्नौर की एक चोटी का भी नामकरण किया है। चौपाल क्षेत्र के एक अस्पताल को अपग्रेड कर विभिन्न पद सृजित करने का भी फैसला लिया है।